परवेज अख्तर/सिवान : अपर जिला न्यायाधीश षष्टम जीवनलाल की अदालत ने दहेज हत्या से जुड़े मामले में सोमवार को सुनवाई पूरी करते हुए मुख्य आरोपी मनोज पासी को 4 साल कारावास दी है। अभियोजन की ओर से बहस करने वाले लोक अभियोजक हरेंद्र कुमार सिंह से मिली जानकारी के मुताबिक अदालत ने नामजद अभियुक्त मनोज पासी को भादवि की धारा 306 के अंतर्गत 4 साल कारावास की सजा दी है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक आंदर के वीरेंद्र चौधरी की पुत्री पुष्पा देवी की शादी रघुनाथपुर थाना के सुल्तानपुर गांव निवासी मनोज पासी के साथ वर्ष 2011 में हुई थी। शादी के पश्चात विवाहिता के घर पहुंचते ही अतिरिक्त दहेज की मांग की जाने लगी।
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