गांधी मैदान ब्लास्ट केस में 9 आरोपी दोषी करार, NIA कोर्ट ने एक को किया रिहा

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पटना: इस वक्त की बड़ी खबर पटना के गांधी मैदान सीरियल बम धमाके को लेकर आ रही है जिसमें एनआईए कोर्ट ने 10 में से 9 आरोपी को दोषी करार दिया है जबकि एक आरोपी फखरुद्दीन को निर्दोष पाया है।दोषी पाए गए आरोपी में हैदर अली, नोमान अंसारी, मो मुजीबुल्लाह अंसारी, उमर सिद्दिकी, अजहरुद्दीन कुरैसी, अहमद हुसैन, मोहम्मद फिरोज आलम, मोहम्मद इफ्तिखार आलम व इम्तियाज अंसारी है। इन सभी 9 दोषियों को को 1 नवंबर को सजा सुनायी जायेगी।

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पटना के गांधी मैदान में 27 अक्टूबर 213 को हुए बम ब्लास्ट मामले में ठीक आठ साल बाद आज फैसला आया हैै और सभी 9 दोषियों को 1 नवंबर को सजा सुनाई जायेगी।इस केस की सुनवाई एनआइए के विशेष जज गुरुविंदर सिंह मल्होत्रा की कोर्ट कर रही है। 6 अक्टूबर 2021 को मामले में अंतिम बहस की सुनवाई पूरी करने के बाद विशेष जज ने अपना निर्णय सुनाने के लिए आज की तिथि निश्चित की थी।

दरअसल पटना के गांधी मैदान में 27 अक्टूबर 2013 को भाजपा की हुंकार रैली आयोजित थी।इस रैली के मुख्य वक्ता तत्कालीन गुजरात के सीएम और आज के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी थे।इसी रैली को टारगेट करके आतंकियों ने इस घटना की साजिश रची थी और पटना स्टेशन से लेकर गांधी मैदान तक एक के बाद एक सीरियल धमाके किए थे। इसमें कुल 10 लोगों की मौत हो गयी थी और सैकड़ों लोग घायल हो गये थे. उस दिन पटना जंक्शन पर भी विस्फोट हुआ था. आतंकी की गलती से मानव बम जंक्शन के शौचालय में फट गया था. कहा गया था कि मानव बम द्वारा पीएम उम्मीदवार रहे वर्तमान पीएम नरेंद्र मोदी के वाहन उड़ाने की साजिश थी. इस घटना के बाद गांधी मैदान व पटना रेल थाने में केस दर्ज किया गया था, लेकिन बाद में केस को एनआइए को सौंप दिया गया था. गौरतलब है कि विस्फोट के बाद भी नरेन्द्र मोदी ने रैली को संबोधित किया था।