प्रवासी श्रमिकों की निगरानी एवं कोरोना जांच व इलाज की है समुचित व्यवस्था

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  • कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए रात्रि के 9 से सुबह के 5 बजे तक नाइट कर्फ़्यू लागू
  • शहरी क्षेत्रों में सब्ज़ी की दुकानें लगाने के लिए स्थल का किया गया चयन
  • 15 मई तक आवागमन रहेगा प्रभावी

गोपालगंज: वैश्विक महामारी कोविड-19 संक्रमण ज़िले में तीव्र गति से अपना पांव फैला रहा है। वहीं अन्य राज्यों से प्रवासी मजदूरों की घर वापसी हो रही है। बड़ी संख्या में लोग अपने अपने घर पहुंच रहे हैं। प्रवासी श्रमिकों की निगरानी रखने एवं कोरोना जांच के बाद उनके इलाज के लिए समुचित व्यवस्था करने को पहले से हीं निर्देश दिया जा चुका है। साथ हीं बाजार में आने वाली भीड़ को नियंत्रित करने व दुकानदारों को कोविड-19 (एस०ओ०पी०) का अनुपालन करने के साथ सुव्यवस्थित संचालन करने के लिए पूर्व में आवश्यक दिशा-निर्देश दिया गया है। वर्तमान में गोपालगंज ज़िले में कुल 1279 कोरोना संक्रमित मरीज़ हैं। जिसमें गोपालगंज अनुमंडल में 575 संक्रमित मरीज़ हैं तो हथुआ अनुमंडल में 704 कोरोना संक्रमित मरीज़ हैं। ज़िले में बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर गोपालगंज के सदर अनुमंडल पदाधिकारी की अध्यक्षता में कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए शहर के मुख्य व्यवसायी, चैम्बर ऑफ कॉमर्स एवं सर्राफा व्यवसायियों के द्वारा संयुक्त रूप से किये गये अनुरोध के आलोक में कोविङ-19 महामारी संक्रमण की रोकथाम एवं नागरिकों की स्वास्थ्य सुरक्षा के दृष्टिकोण से सतर्कता को लेकर कार्यवाई को कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए हैं। समाहरणालय सभागार में आयोजित समीक्षा बैठक के दौरान गोपालगंज के जिलाधिकारी डॉ नवल किशोर चौधरी, पुलिस अधीक्षक आनंद कुमार, सिविल सर्जन डॉ योगेंद्र महतो, डीपीएम धीरज कुमार सहित ज़िले के सभी अनुमंडल पदाधिकारी, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, कार्यपालक पदाधिकारी, बीडीओ, सीओ सहित कई अन्य अधिकारी मौजूद थे।

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कोरोना संक्रमण रोकथाम के लिए रात्रि 9 से सुबह के 5 बजे तक कर्फ़्यू लागू: एसडीओ

जिलाधिकारी ने बताया पूर्व के आदेश से बस, हवाई, रेल यात्रियों को छोड़कर 09 बजे रात्रि से लेकर 05 बजे सुबह तक नाइट कर्फ्यू लागू किया गया है। जिसको सख्ती के साथ शत प्रतिशत लागू करने के लिए ज़िले के सभी अनुमंडल पदाधिकारी, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी सहित जिले के सभी थानों के थानाध्यक्ष इसका अनुपालन कराना सुनिश्चित करेंगे। जिले की सभी दुकानें प्रत्येक सप्ताह के शनिवार एवं रविवार के दिन (किराना उपभोग एवं वस्तुओं से संबंधित दुकानें (दूध, दवा एवं आपातकालीन वस्तुओं से संबंधित दुकानें छोड़कर) पूर्ण रूप से बंद रहेंगे। प्रत्येक शनिवार एवं रविवार को सब्जी एवं फल की दुकानें प्रातः 08.00 बजे से पूर्वाह्न 11.00 बजे तक खुलेंगी। शेष दिनों में पूर्व में निकाले गए निर्देश के आलोक में पूर्वाह्न 09.00 बजे से अपराह्न 06.00 बजे तक खुलेंगे। शहरी क्षेत्रों के सभी कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद गोपालगंज, कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, बरौली, मीरगंज, कटेया एवं ज़िले के सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी और सभी अंचलाधिकारी इन आदेशों का सख्ती से पालन कराना सुनिश्चित करेंगे।

-शहरी क्षेत्रों में सब्ज़ी की दुकानें लगाने के लिए स्थल का किया गया चयन

गोपालगंज एवं मीरगंज सहित अन्य शहरी क्षेत्रों में ठेला भेंडर के माध्यम से वार्ड वार सब्जियों की बिक्री की जानी है। शहरों में ज्यादा भीड़ होने की के वजह से कोरोना संक्रमण बढ़ने के आसार दिख रहे हैं। जिस कारण गोपालगंज शहरी क्षेत्र के लिए प्रत्येक शनिवार एवं रविवार (इन दो दिनों को छोड़कर) भीएम स्कूल परिसर में छोटी-छोटी सब्जी की दुकानें लगाने की व्यवस्था करने की दिशा में कार्य शुरू कर दिया गया है। इसके लिए अनुमंडल पदाधिकारी एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी गोपालगंज को प्रतिनियुक्त किया गया है।

-तत्कालीक प्रभाव से 15 मई तक आवागमन रहेगा प्रभावी

सदर एसडीओ व डीएसपी गोपालगंज को निर्देशित किया गया है कि शहरी क्षेत्र में भीड़-भाड़ की रोकथाम के लिए घोष मोड़ से मौनिया चौक, पुरानी बाजार होते हुए एवं सिनेमा रोड के अन्दर पालकी एवं चार पहिया वाहन के प्रवेश पर पूर्ण रूप से रोक लगायी गई है जिसे अनुपालन कराना सुनिश्चित करेंगे। इन क्षेत्रों के प्रवेश द्वार पर वाहनों के प्रवेश पर रोक के लिए दण्डाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारी की प्रतिनियुक्ति करना सुनिश्चित करेंगे। वहीं मोटरसाइकिल पर एक, चार पहिया वाहन पर तीन एवं ऑटो पर क्षमता से अधिक यात्रियों का आवागमन पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया है। गोपालगंज शहरी एवं मीरगंज शहरी क्षेत्र में कोरोना की लड़ाई में कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। नियमों का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों, दुकानदारों या अन्य किसी भी तरह के वाहन चालकों के विरुद्ध आपदा प्रबंधन नियमावली की सुसंगत धाराओं के अंतर्गत विधि-सम्मत कार्रवाई की जाएगी।