परवेज अख्तर/सिवान : नगर परिषद की ओर से गुरुवार को लोगों को पॉलीथिन का प्रयोग नहीं करने से संबंधित जागरूकता रैली निकाली गई। इस दौरान लोगों के बीच हैंडबिल बांट कर पॉलीथिन प्रतिबंध में सहभागिता निभाने की अपील की गई। रैली नगर परिषद कार्यालय से निकल कर शहर के विभिन्न चौक-चौराहा व सड़क होकर गुजरी। दिए गए पंपलेट के माध्यम से यह संदेश दिया जा रहा था कि कोई भी दुकानदार, थोक विक्रेता, हॉकर, फेरीवाला,सब्जीवाला सहित कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार के प्लास्टिक के थैली चाहे वो किसी भी साइज या मोटाई का हो, इसका उपयोग, विक्रय या भंडारण अथवा प्रयोग करते हुए पाए जाते है, तो उन्हें बिहार नगरपालिका अधिनियम- 2007 एवं बिहार नगरपालिका प्लास्टिक अधिनियम 2018 के तहत दिए गए प्रावधानों के अंतर्गत पांच हजार रुपए जुर्माना एवं दंड के भागी होंगे। जगह-जगह पर लोगों को शपथ भी दिलाई गई। शहरवासी व व्यापरियों से आ्रह किया गया कि 23 दिसंबर के पहले प्लास्टिक से बने थैले का स्टॉक समाप्त कर लें। अन्यथा दंड के भागी होंगे। जुट, कपड़ा व कागज अादि से बने थैले का उपयोग करने की सलाह लोगों को दी गई। रैली में नगर परिषद के कई कर्मी शामिल थे।
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