भाजपा जिलाध्यक्ष मनोज सिंह पर एससी-एसटी एक्ट के अंतर्गत आरोप गठन

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परवेज अख्तर/सिवान : अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम वीके शुक्ला की अदालत ने मारपीट दुर्व्यवहार से जुड़े मामले में एससी-एसटी एक्ट के अंतर्गत एवं अन्य विभिन्न धाराओं के साथ वर्तमान भाजपा जिलाध्यक्ष मनोज कुमार सिंह पर आरोप गठित कर दिए। अदालत ने मामले में नामजद दूसरे अभियुक्त धनंजय सिंह पर उक्त धाराओं के अंतर्गत आरोप का गठन कर दिया। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक वर्ष 2015 में हुसैनगंज थाना के पकवलिया गांव निवासी संजय कुमार राम के साथ विद्यालय की चहारदीवारी करवाने को लेकर वाद विवाद हुआ था। संजय कुमार राम वाद विवाद में मारपीट को लेकर हुसैनगंज थाने में मनोज कुमार सिंह, धनंजय सिंह एवं अन्य के विरुद्ध प्राथमिकी हुसैनगंज थाना कांड संख्या 106/15 दर्ज कराया था। मामले का विचारण अपर जिला न्यायाधीश वीके शुक्ला की अदालत में चल रहा है। सोमवार को अदालत में मामला आरोप गठन की बिंदु पर सुनवाई के लिए लंबित था। सुनवाई के समय अदालत में मनोज सिंह एवं धनंजय सिंह हाजिर हुए। अभियोजन और बचाव पक्ष की उपस्थिति में सुनवाई के पश्चात अदालत ने एससी-एसटी एक्ट के अंतर्गत वर्तमान भाजपा जिलाध्यक्ष मनोज सिंह एवं अन्य पर आरोप गठित कर दिए।[sg_popup id=”5″ event=”onload”][/sg_popup]

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