छपरा: दुष्कर्म मामले में सजा एवं अर्थ दंड

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छपरा: विशेष न्यायाधीश पॉस्को सह एडीजे-6 नूर सुल्ताना ने मांझी थाना कांड संख्या-81/19 के पॉस्को सत्रवाद संख्या- 28/19 में मांझी थाना के माझी बाजार निवासी सुमित कुमार को अंदर दफा 376 भा द वी में सात वर्ष सश्रम कारवास एवं 10 हजार अर्थ दंड नही देने पर अतिरिक्त एक वर्ष की सजा सुनाई है।

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विदित हो कि उसी थानांतर्गत की निवासी पीडि़ता ने 28 मार्च 2019 को प्राथमिकी दर्ज कराई थी जिसमें दर्शाया था कि वह अपने घर में अकेले सोई हुई थी तो बगल के निवासी आरोपी रात में दीवाल फांद कर घर में घुस गया और जबरदस्ती उसके साथ दुष्कर्म किया। हल्ला करने पर उसकी दादी आई तब स्थानीय थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई।

अभियोजन की ओर से लोक अभियोजक सुरेंद्र नाथ सिंह एवं उनके सहयोगी अश्वनी कुमार एवं आरोपी की ओर से शैलेश मिश्रा ने न्यायालय में अपना-अपना पक्ष रखा। अभियोजन द्वारा कुल 7 गवाहों की गवाही न्यायालय में कराई गई।