छपरा: नगर थाना में दर्ज पॉक्सों के मामले में सत्र विशेष न्यायाधीश पॉक्सो सह अपर जिला व सत्र न्यायाधीश छह नूर सुल्ताना ने नाबालिग लड़की के साथ सामूहिक दुष्कर्म के मामले में आरोपियों को 20 साल की उम्र कैद की सजा दी है। नगर थाना के रौजा निवासी ध्यानी शर्मा ,अतीश कुमार,सोनू उर्फ टार्जन उर्फ सद्दाम हुसैन को पॉक्सो की धारा छह के अंतर्गत बीस- बीस साल सश्रम कारावास व 20 – 20 हजार रुपये अर्थ दंड नहीं देने पर तीन-तीन माह का साधारण कारावास की सजा सुनाई है। बिहार सरकार को पीड़िता को 8 लाख रुपये मुआवजा देने का भी आदेश कोर्ट ने दिया है। पुलिस द्वारा न्यायालय में आरोप पत्र 30 सितंबर 2019 को अंदर दफा 376 (जी )/34 धारा 4,5(जी) 6 पोक्सो एक्ट में समर्पित किया गया था।
न्यायालय ने 11 नवंबर 2019 को आरोपियों के विरुद्ध आरोप गठन किया था। अभियोजन द्वारा पीड़िता अनुसंधानकर्ता व डॉक्टर समेत कुल छह गवाहों की गवाही न्यायालय में कराई गई थी। अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो सह लोक अभियोजक सुरेंद्र नाथ सिंह व उनके सहयोगी अश्विनी कुमार ने न्यायालय में सरकार का पक्ष रखा। मालूम हो कि पीड़िता ने 10 अगस्त 2019 को प्राथमिकी दर्ज कराई थी। इसमें कहा था कि विद्यालय से परीक्षा देकर घर आ रही थी कि रास्ते में तीनों आरोपी ने उसे जबर्दस्ती पकड़ लिया और वार्ड पार्षद के भाई ध्यानी शर्मा, आरोपी अतीस कुमार व सोनू उर्फ टार्जन बारी-बारी से उसके साथ सामूहिक बलात्कार किये।
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