परवेज अख्तर/सिवान : होमगार्ड वासिंद्र नाथ पांडेय हत्याकांड मामले मे बुधवार को अपर जिला न्यायाधीश चतुर्थ मनोज कुमार तिवारी की अदालत ने हत्या एवं षड्यंत्र को ले अजहरुद्दीन बेग उर्फ लड्डन पर आरोप गठित कर दिया। अदालत ने लड्डन पर भादवि की धारा 302 एवं 120 बी तथा आर्म्स एक्ट के अंतर्गत आरोप गठित कर दिया। अदालत ने लड्डन के अलावा दो अन्य अप्राथमिकी अभियुक्त चंदन सिंह एवं तारकेश्वर पर भी उपरोक्त धाराओं के अंतर्गत आरोप गठित कर दिया। अदालत में लड्डन की ओर से अधिवक्ता नवीन कुमार श्रीवास्तव ने बहस करते हुए कहा कि लड्डन मामले में निर्दोष है तथा बहस एवं गवाही के दौरान उसकी निर्दोषिता साबित कर दी जाएगी। ज्ञात रहे कि होमगार्ड के जवान वासिंद्र नाथ पांडेय मंडल कारा से जब ड्यूटी कर देर शाम अपने घर हुसैनगंज थाना के मड़कन गांव लौट रहे थे तो उनकी हत्या गांव के गोली मार कर दी गई थी। वासिंद्र पांडेय की हत्या दिसंबर 17 में हुई थी। पुलिस ने अनुसंधान के क्रम में उपरोक्त तीनों को अभियुक्त बनाया है। अभियोजन की ओर से अपर लोक अभियोजक अच्छेलाल यादव ने बहस किया।
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