छपरा: कोरोना को लेकर लगाई गई पाबंदी हटी, 8 वीं तक के सभी

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  • विद्यालय और कोचिंग संस्थान 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खुलेंगे: डीएम
  • ऑनलाइन माध्यम से शिक्षण कार्य को प्राथमिकता दी जाएगी
  • मास्क एवं सोशल डिस्टेसिंग का अनुपालन करना अनिवार्य

छपरा: राज्य में विगत दिनों में कोरोना वायरस संक्रमण में अपेक्षित सुधार को ध्यान में रखते हुए विशेष सचिव, गृह विभाग (विशेष शाखा) बिहार के द्वारा दिनांक 06.02.2022 को आयोजित प्रबंधन समूह की बैठक के बाद लागू विभिन्न प्रतिबंधों को शिथिल करते हुए कोरोना संक्रमण को लेकर नया दिशा-निर्देश जारी किया गया है। जिलाधिकारी राजेश मीणा के द्वारा बताया गया कि नया दिशा-निर्देश 07 से 13 फरवरी 2022 तक प्रभावी रहेगा। जिला के सभी सरकारी और गैर सरकारी कार्यालय सामान्य उपस्थिति के साथ खुलेंगे। सरकारी कार्यालयों में आगन्तुकों का प्रवेश वर्जित रहेगा। 8 वीं तक के सभी विद्यालय और कोचिंग संस्थान 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खुलेंगे डीएम ने बताया कि आठवीं तक के सभी विद्यालय, कोचिंग संस्थान 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खुलेंगे, वहीं कक्षा 09 से लेकर उच्चतर शिक्षण संस्थान से संबंधित सभी विधालय, महाविधालय, कोचिंग संस्था के कार्यालय एवं छात्रावास शत-प्रतिशत क्षमता के साथ खुलेंगे। लेकिन सभी को नये दिशा-निर्देश का अनुपालन अनिवार्य होगा। ऑनलाइन माध्यम से शिक्षण कार्य को प्राथमिकता दी जाएगी। केन्द्र एवं राज्य सरकार के आयोग द्वारा आयोजित नियोजन संबंधी परीक्षाऐ तथा विभिन्न विद्यालय बोर्ड द्वारा आयोजित परीक्षाएं की जा सकेंगी।

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मास्क एवं सोशल डिस्टेसिंग का अनुपालन करना अनिवार्य:

सभी सिनेमा हॉल दर्शकों की कुल क्षमता के पचास प्रतिशत के उपयोग के साथ सामान्य रुप से खुल सकेंगे। सिनेमा हॉल आने वाले दर्शकों को मास्क एवं सोशल डिस्टेसिंग का अनुपालन करना अनिवार्य होगा। सभी दुकान एवं प्रतिष्ठान सामान्य रुप से संचालित किए जाएंगे। लेकिन दुकान और प्रतिष्ठान में मारक, सैनिटाइजर के साथ सामाजिक दूरी का अनुपालन होगा। दुकान/प्रतिष्ठान में टीकाकृत व्यक्ति ही कार्य करेंगे। सार्वजनिक परिवहन में निर्धारित बैठने की क्षमता का शत-प्रतिशत उपयोग किया जा सकेगा। लेकिन सार्वजनिक वाहनों में ओवर लोडिंग नही होनी चाहिए। जिलाधिकारी ने कहा कि तय नियम एवं शर्तो का पालन करना सबके लिए अनिवार्य होगा अन्यथा विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी।

पार्क उद्यान सुबह 06 बजे से 02 बजे अपराह्न तक खुलेंगे:

पार्क एवं उद्यान प्रातः 06 बजे से 02 बजे अपराह्न तक खुलेंगे। पार्क एवं उद्यान में आने वालों के लिए मास्क का उपयोग जरुरी होगा। क्लब, जिम एवं स्विमिंग पूल अपने पचास प्रतिशत क्षमता के साथ खुलेंगे लेकिन कोविड अनूकुल व्यवहार का अनुपालन आवश्यक होगा। सभी प्रकार के सामाजिक, राजनीतिक, मनोरंजन, खेल-कूद, शैक्षणिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक आयोजन जिला, अनुमंडल प्रशासन की पूर्वानुमति तथा कोविड के नये दिशा-निर्देश का अनुपालन कर किया जा सकता है। रेस्टोरेंट एवं खाना खाने की दुकानों के संचालक ग्राहकों के बैठने की क्षमता का पचास प्रतिशत उपयोग की अनुमति के साथ खुलेंगे। यहां सभी को मास्क पहनना अनिवार्य होगा।

शादी समारोह में अधिकत 200 लोग शामिल हो सकेंगे:

डीएम ने कहा कि शादी समारोह में अधिकत 200 लोग शामिल हो सकेंगे। इन कार्यक्रमों में कोविड अनुकूल व्यवहार का किया जाना अनिवार्य होगा। विवाह समारोह के दौरान बारात जुलूस और डीजे पर पूर्व की तरह प्रतिबंध लागू रहेगा। शादी समारोह की पूर्व सूचना अपने थाने को कम से कम तीन दिन पूर्व देनी होगी। अंतिम संस्कार, दफन एवं श्राद्ध कर्म के लिए अधिकतम 200 व्यक्तियों की अधिसीमा निर्धारित की गयी है। सभी धार्मिक स्थल सामान्य रुप से खुल सकेंगे। संबंधित धार्मिक स्थल का प्रबंधन यह सुनिश्चित करेगा कि वहां आने वाले श्रद्धालुओं द्वारा सोशल डिस्टेसिंग तथा मास्क पहनने आदि से संबंधित कोविड अनूकुल व्यवहार एवं अद्यतन मानक संचालन प्रक्रिया का अनिवार्य रुप से अनुपालन किया जाय। जिलाधिकारी सारण के द्धारा सभी सारणवासियों से आह्वन किया है कि वे कोरोना संक्रमण से बचाव हेतु हमेशा सजग एवं सर्तक रहें। मास्क एवं सामाजिक दूरी का अनुपालन करें और स्वयं को सुरक्षित रखने के साथ अन्य को असहज होने से बचाएं।