अदालत ने अधिकारी के संबंध में मांगा ब्योरा

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परवेज़ अख्तर/सिवान :- वर्ष 2008 में मेघा सूची में उच्च स्थान प्राप्त किए युवा अभ्यर्थी को शिक्षक के पद पर नियोजन नहीं कर अन्य दूसरे का नियोजन करने वाले भगवानपुर थाना के तत्कालीन बीडीओ के संबंध में ब्योरा उपलब्ध कराने का निर्देश देते हुए प्रधान सचिव पटना पर अदालत ने नोटिस भेजा है। एसीजेएम 4 एन के प्रियदर्शी की अदालत ने भगवानपुर के तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी राजीव रोशन श्रीवास्तव के संबंध में अद्यतन जानकारी के लिए प्रधान सचिव को आदेश की प्रति प्रेषित की है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक भगवानपुर थाना के दिलशादपुर निवासी अक्षय कुमार सिंह शिक्षक पद के लिए आवेदन किया था। मेधा सूची में अक्षय कुमार सिंह का नाम भी अव्वल स्थान पर था। बावजूद इसके नियमों को दरकिनार कर भगवानपुर के मुंदीपुर निवासी दो युवकों का शिक्षक के पद पर बहाली कर लिया गया। धोखाधड़ी को लेकर अक्षय सिंह ने कोर्ट में मामला दर्ज कराया था। दर्ज मामले में वीडियो के अलावा अन्य सभी अभियुक्त जमानत प्राप्त कर चुके हैं, किंतु बीडीओ का कोई अता-पता नहीं है। अदालत ने डीएम को निर्देशित करते हुए इस बाबत दो बार सूचना निर्गत किया था। बावजूद इसके भगवानपुर के तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी राजीव रोशन श्रीवास्तव के संबंध में कोई सूचना नहीं मिलने पर अदालत ने प्रधान सचिव से ब्यौरा तलब किया है।[sg_popup id=”5″ event=”onload”][/sg_popup]

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