डेढ़ साल बाद कोर्ट के आदेश पर दर्ज हुई प्राथमिकी

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परवेज अख्तर/भोरे(गोपालगंज):- जिले के भोरे थाना क्षेत्र के चकिया गांव में डेढ़ साल पहले नाली के विवाद को लेकर हुई मारपीट के मामले में पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर प्राथमिकी दर्ज कर ली है| यह प्राथमिकी तब दर्ज हुई है, बता दें कि थाना क्षेत्र के तिवारी चकिया गांव अप्रैल 2018 में नाली बंद होने को लेकर स्व. गुजेश्वर तिवारी कि 65 वर्षीय पत्नी कमलावती देवी ने एक पंचायत रखी थी|पंचायत के दौरान विपक्षी सदस्य सत्येंद्र मिश्रा और उनके परिजनों ने मारपीट शुरू कर दी|इस मारपीट में कमलावती देवी के साथ-साथ दीपू तिवारी, उपेंद्र तिवारी और मीना देवी घायल हो गए थे|मीना देवी के गले से मंगलसूत्र और दीपू तिवारी के गले से सोने का चेन आरोपितों ने छीन लिया था| इस मामले को लेकर 2018 में कमलावती देवी ने भोरे थाना में आवेदन दिया था| लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो सकी थी| इसके बाद पुलिस अधीक्षक से लेकर पुलिस के कई आला अधिकारियों के पास पीड़िता न्याय के लिए दौड़ती रही| लेकिन नतीजा सिफर ही रहा|थक हार कर पीड़िता ने बिट्टू तिवारी, कल्याणी कुंवर, मीना कुमारी और अर्चना देवी के विरुद्ध न्यायालय का शरण लिया. डेढ़ साल बाद न्यायालय के आदेश पर स्थानीय थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई है|कई गैर जमानती धाराओं के साथ प्राथमिकी तो दर्ज कर ली गई है. लेकिन डेढ़ साल पुरानी इस घटना को लेकर साक्ष्य और सबूत जुटाना पुलिस के लिए टेढ़ी खीर साबित होगी।

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