परवेज़ अख्तर/सिवान:- फास्ट ट्रैक कोर्ट द्वितीय सरोज कुमार की अदालत ने मंगलवार को हत्या की नीयत से किए गए हमले के तीन आरोपित अभियुक्तों को पांच-पांच साल सश्रम कारावास की सजा दी है। अभियोजन की ओर से बहस करने वाले अपर लोक अभियोजक रविंद्र नाथ शर्मा से मिली जानकारी के मुताबिक अदालत ने नामजद अभियुक्त शमशाद आलम, इजरायल एवं मोहम्मद अख्तर को भादवि की धारा 307 के अंतर्गत 5 साल सश्रम कारावास एवं 10 हजार का आर्थिक दंड दिया है। वहीं भादवि की धारा 341 के अंतर्गत एक साल के कारावास की सजा दी है।
नौतन थाना क्षेत्र के नारायणपुर निवासी नथुनी साह के पुत्र नागेंद्र साह शुक्रवार की शाम…
परवेज अख्तर/सिवान: जिले के असांव थाना क्षेत्र के फाजिलपुर में शनिवार को एक अनियंत्रित वाहन…
परवेज़ अख्तर/सिवान: असांव थाना थाना की पुलिस ने कटवार गांव में छापेमारी कर एक युवक…
परवेज अख्तर/सिवान: जिले के लकड़ी नबीगंज थाना क्षेत्र के नरहन गांव में सोमवार को आपसी…
परवेज अख्तर/सिवान: अब बड़हरिया नगर पंचायत की निगरानी सीसी कैमरे के माध्यम से की जा…
परवेज अख्तर/सिवान: जिले के हसनपुरा एमएच नगर थाना क्षेत्र के पड़री निवासी बलिराम यादव ने…