सिसवन में डीएपी जवान को गोली मारकर हत्या कर दिए जाने के मामले में पूर्व एमएलसी प्रत्याशी रईस खान को ली गई थी 48 घंटे के रिमांड पर

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✍️परवेज़ अख्तर/एडिटर इन चीफ:
सिसवन थाना क्षेत्र के ग्यासपुर गांव के समीप सात सितंबर 2022 की अल सुबह गश्त दल पर फायरिंग कर पटना के मसौढ़ी निवासी सह डीएपी जवान बाल्मीकि यादव की हत्या करने के मामले में फरार चल पूर्व एमएलसी प्रत्याशी रईस खान ने 19 मई को कोर्ट में सरेंडर किए थे।जहां दर्ज कांड के अनुसंधानकर्ता ने सारी कागजी कारवाई करने के बाद वरीय पुलिस पदाधिकारी के दिशा निर्देश के आलोक में रईस खान को 48 घंटे के लिए रिमांड पर ली गई थी।रईस खान को रिमांड पर लेने की सूचना को गोपनीय रखा गया था।पुलिस रईस खान से जीरादेई थाना में रखकर पूछताछ की।दावा किया जा रहा है कि पूछताछ के दौरान रईस ने पुलिस के समक्ष कई राज खोले हैं। पूछताछ के बाद बुधवार की सुबह रईस खान को जीरादेई थाना परिसर से सदर अस्पताल मेडिकल चेकअप हेतु लाया गया।जहां विधिवत रूप से मेडिकल चेकअप मौजूद चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा की गई।मेडिकल जांच पूरी होने के बाद उन्हें कोर्ट में पेश किया गया।

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इस दौरान सुरक्षा को लेकर काफी संख्या में पुलिस की तैनाती की गई थी।कोर्ट में न्यायिक दंडाधिकारी स्पर्श अग्रवाल द्वारा भी रिमांड पर लिए जाने के बाद पुलिस के हर एक गतिविधि के संदर्भ में पूछताछ के बाद पुन: उन्हें मंडल कारा भेजा दिया।यहां बताते चलें कि हत्याकांड के आरोप में न्यायिक हिरासत में पहुंचे पूर्व एमएलसी प्रत्याशी रईस खान ने माननीय न्यायालय में अपने आप को निर्दोष बताते हुए न्यायाधीश से कहा कि मुझे दोनों मुकदमें में एक षड्यंत्र व साजिश के तहत फंसाया गया है।जबकि इस दोनों मुकदमों से मुझे कोई लेना देना नहीं है।उन्होंने अपने अधिवक्ता के माध्यम से दोनों मुकदमे ने अपने आप को निर्दोष साबित करने के लिए पर्याप्त साक्ष्य को भी पेश करने की बात न्यायालय में दोहराए।यहां बताते चले कि सिसवन थाने में पदस्थापित डीएपी जवान बाल्मीकि यादव की हत्या के बाद पूर्व एमएलसी प्रत्याशी रईस खान समेत अन्य लोगों को नामजद आरोपित किया गया था।दर्ज प्राथमिकी के अन्य आरोपित जेल के सलाखों में बंद हैं।

जबकि उसी समय से रईस खान न्यायालय के फाइलों में फरार चल रहे थे।जिनके गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार कई संदिग्ध ठिकानों पर छापेमारी कर रही थी।लेकिन पुलिस को इस मामले में सफलता हासिल नहीं हो सकी।यहां बताते चलें कि हत्या के मामले में रईस खान ने निचली अदालत से लेकर पटना के हाई कोर्ट तक अपनी अग्रिम जमानत लेने का प्रयास किया।लेकिन न्यायाधीश ने उनकी अग्रिम जमानत को खारिज करते हुए न्यायालय में उपस्थित होकर बेल लेने की बात को दोहराई।अंतः रईस खान ने माननीय न्यायालय का सम्मान करते हुए शुक्रवार को सिवान न्यायालय में आत्मसमर्पण कर दिया।जहां न्यायधश ने हत्या के मामले में रिमांड पर लेते हुए उन्हें एक पखवारे के लिए मंडल कारा सिवान भेज दिया था।उसके बाद दर्ज कांड के अनुसंधानकर्ता ने सारी कागजी कार्रवाई पूरी करने के बाद उन्हें 48 घंटे के रिमांड पर लिया था।जहां पूछताछ के बाद उन्हें बुधवार को पुनः सिवान मंडल कारा भेज दिया गया। जहां वे जेल की सलाखों में बुधवार की शाम से अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं।