परवेज़ अख्तर/सिवान : मंडल कारा में गठित विशेष अदालत में शनिवार को मो. शहाबुद्दीन से जुड़े मामलों की सुनवाई की गई। विशेष अदालत के विशेष न्यायिक दंडाधिकारी एके त्रिपाठी की अदालत में शस्त्र की अनुज्ञप्ति रद्द करने से जुड़े मामले में गवाही हुई।तत्कालीन अनुमंडल दंडाधिकारी सोमेश बहादुर माथुर को गवाही के लिए अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत किया गया। विशेष लोक अभियोजक जयप्रकाश सिंह की उपस्थिति में गवाह सोमेश बहादुर माथुर से बचाव पक्ष के अधिवक्ता अभय कुमार राजन ने जिरह किया, जिरह समाप्त हो गया। मुख्य परीक्षण और जिरह में सोमेश बहादुर माथुर ने प्राथमिकी का समर्थन किया। इस के संदर्भ में बताया जाता है कि प्रशासन के आदेश पर मो. शहाबुद्दीन एवं उनके परिवार के लोगों के नाम निर्गत शस्त्र की अनुज्ञप्ति रद कर दी गई थी। इसके संबंध में गवाह का मुख्य परीक्षण पूर्व में हुआ था।आज जिरह के लिए तिथि निश्चित थी जो पूरी कर ली गई। अदालत ने मामले में गवाही के लिए दूसरी तिथि निर्धारित कर दिया। उधर विशेष सत्र न्यायाधीश रणवीर सिंह की अदालत में 4 सेशन मामले सुनवाई के लिए निश्चित थे किंतु अदालत की अवकाश पर चले जाने की वजह से मामलों में सुनवाई नहीं हो सकी। अदालत में अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक जयप्रकाश सिंह, सहायक अपर लोक अभियोजक रघुवर सिंह ,रामराज प्रसाद तथा बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता अभय कुमार राजन, मो. मोबीन एवं अन्य उपस्थित थे।
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