गोरेयाकोठी: हत्या मामले में आरोपित को सश्रम आजीवन कारावास

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✍️परवेज अख्तर/एडिटर इन चीफ:
एडीजे वन अखिलेश मिश्र की अदालत ने मंगलवार को सेशन ट्रायल संख्या 239/ 2016 के हत्या मामले में दोषी गोपालगंज के थावे थाना क्षेत्र के उदंत राय के बंगरा निवासी रवि कुमार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई । मामले में पीड़ित पक्ष से बहस करने वाले अधिवक्ता राजेश कुमार ने बताया कि हत्याकांड में दोषी पाए जाने के बाद अभियुक्त रवि कुमार को 302 में आजीवन कारावास और पांच हजार रुपया का अर्थदंड दिया गया। अर्थदंड नहीं देने पर छह माह अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी।साथ ही दफा 324 में एक वर्ष की सजा और अर्थदंड 200 रुपया लगाया गया है।अर्थदंड नहीं देने पर एक माह की अतिरिक्त सजा सुनाई गई है।

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जानकारी के अनुसार घटना 10 दिसंबर 2015 की है। कांड की सूचिका सुशील देवी के बयान पर गोरेयाकोठी थाना में हत्या की प्राथमिकी कांड संख्या 177/2015 की गई थी। प्राथमिकी में सूचिका गोरेयाकोठी निवासी पर्स महतो की पत्नी सुशील देवीद्वारा बताया गया था कि कि 10 दिसंबर 2015 की रात परिवार के सभी सदस्य खाना खा कर अलग-अलग कमरे में सो रहे थे। उनकी पुत्री मनीषा कुमारी और मेरी तीन अन्य छोटी पुत्री मेरे कमरे के बगल वाले कमरे में सो रही थीं।

रात के करीब एक बजे मेरी पुत्री की आवाज आई तो मैं दौड़ कर गई तो देखा कि मेरे पड़ोसी हरेंद्र पंडित के संबंधी रवि कुमार मेरे घर के बांस की सीढ़ी से भाग रहा था जिसे मैं पकड़ने गई तो मुझ पर चाकू से प्रहार कर भाग गया। मैं घायलावस्था में जब अपनी पुत्री के कमरे के तरफ गई तो उसे मृत पाया। उन्होंने आवेदन में लिखा है कि घटना के दो माह पहले अभियुक्त रवि कुमार ने धमकी दी थी कि मनीषा की शादी मुझसे नहीं हुई और दूसरे लड़के से होगी तो मैं उसकी और उसके पति की हत्या कर दूंगा।मेरी लड़की मनीषा की शादी महाराजगंज में तय हो चुकी थी।इसी बीच रवि कुमार ने मेरी पुत्री की हत्या चाकू गोद कर दी।

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