परवेज अख्तर/सिवान: हसनपुरा नगर पंचायत हसनपुरा में अब किसी भी भूमि, भवन, दीवार, होर्डिंग, संरचना, वाहन या सार्वजनिक स्थलों पर विज्ञापन प्रदर्शित करने के लिए संबंधित नगर निकायों से अनुमति लेकर शुल्क अदा करना होगा। अगर बिना अनुमति के कोई निर्माण कार्य कराता है तो संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।
यह बातें हसनपुरा नपं के ईओ हरिश्चंद्र प्रसाद ने एक निर्देश जारी कर नगर पंचायत क्षेत्र के समस्त नागरिकों को सूचित किया है। उन्होंने कहा कि नगर पंचायत क्षेत्र में किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य कराने से पूर्व नगर पंचायत हसनपुरा कार्यालय से नक्शा पास कराना होगा। बिना नक्शा पास कराए किसी भी प्रकार का निर्माण कराते किसी व्यक्ति को पाया जाता है तो उसके विरुद्ध सुसंगत धाराओं के तहत कार्रवाई की जाएगी।
✍️परवेज अख्तर/सिवान: जिले के बड़हरिया थाना की टीम ने गुरुवार की शाम थाना क्षेत्र के…
✍️परवेज अख्तर/सिवान: जिले के रघुनाथपुर प्रखंड के मिर्जापुर में शुक्रवार को सपना जीविका महिला ग्राम…
✍️परवेज अख्तर/सिवान: जिलाधिकारी सह निर्वाचन पदाधिकारी मुकुल कुमार गुप्ता के निर्देश पर शुक्रवार को जिले…
✍️परवेज अख्तर/सिवान: लोकसभा चुनाव के मद्देनजर सभी दलों के वरीय नेता से लेकर छोटे कार्यकर्ताओं…
जीविका दीदियां हर घर पहुंच वोट देने के लिए बांट रही आमंत्रण पत्र ✍️परवेज अख्तर/सिवान:…
✍️परवेज अख्तर/सिवान: जिले के रघुनाथपुर थाना की टीम ने गुरुवार की शाम कौसड़ बगीचा के…