महिला की हत्या के मामले में 6 अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा व एक-एक लाख का आर्थिक दंड

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परवेज़ अख्तर/सीवान:- एडीजे पंचम मोहम्मद एजाजउद्दीन की अदालत ने हत्या से जुड़े एक मामले में कांड के नामजद सभी 6 अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा बुधवार को सुनाई है।अपर लोक अभियोजक अनिल कुमार पाठक से मिली जानकारी के मुताबिक अदालत ने नामजद अभियुक्त काशीनाथ पांडे, महादेव पांडे,रविंद्र पांडे ,जितेंद्र पांडे ,राधेश्याम पांडे .व मनाई देवी को भा.द.वि की धारा 302 के अंतर्गत आजीवन कारावास एवं सभी अभियुक्तों पर एक – एक लाख का आर्थिक दंड देने का भी सजा पारित किया है।बतादें की  वर्ष 2005 के मई महीने में हुसैनगंज थाने के बढ़ेया गांव में रास्ते का अतिक्रमण करने का विरोध करने पर कांड के नामजद अभियुक्तों ने पड़ोसी रविंद्र पांडे पर जानलेवा हमला कर दिया ।रविंद्र पांडे को बचाने गई उसकी माता कांति देवी को अभियुक्तों ने लाठी-डंडों से पीट-पीटकर निर्मम हत्या कर दी थी।उक्त घटित घटना को लेकर घायल रविंद्र पांडे के बयान पर उपरोक्त सभी अभियुक्तों के विरुद्ध नामजद प्राथमिकी स्थानीय हुसैनगंज थाना में दर्ज कराई गई थी ।मामले में सूचक की ओर से अधिवक्ता शत्रुघ्न पांडे एवं बचाव की ओर से अधिवक्ता शंभू सिंह ने बहस किया।

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