परवेज अख्तर/सिवान:- एडीजे चार रामायण राम की अदालत ने एक अग्रिम जमानत आवेदन की सुनवाई के दौरान आईओ द्वारा समय से केस डायरी नहीं भेजने पर दो दिन का वेतन काटने का निर्देश दिया है. इस आदेश की कॉपी एसपी और पुलिस विभाग के लेखा शाखा तथा जिला कोषागार पदाधिकारी को भेजने का निर्देश दिया है. बताते चलें कि दरौली थाना कांड संख्या 106/19 के नामजद अभियुक्त प्राण पति कुंवर समय समेत दस आरोपियों का अग्रिम जमानत आवेदन जिला जज के कोर्ट में 17 सितंबर को दाखिल किया गया था. जिला जज ने सुनवाई के दौरान इस आवेदन को एडीजे चार के न्यायालय में भेज दिया. यहां एडीजे चार ने केस डायरी नहीं भेजने पर 19 नवंबर को शीघ्र केस डॉयरी उपलब्ध कराने का निर्देश दिया था. निर्देश के बाद आइओ द्वारा केस डॉयरी नहीं उपलब्ध करायी गयी. आइओ की इस लापरवाही को गंभीरता से लेते हुए दो दिन का वेतन काटने का निर्देश दिया है.
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