छपरा में हत्या मामले में आजीवन कारावास एवं अर्थदंड की सजा

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छपरा: पूर्व की जमीनी बिवाद तथा प्रेम प्रसंग मामले को लेकर हुई हत्या मामले में तरैया थाना के जैथर निवासी मोतीलाल राम को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश नवम अतुल सिंह ने तरैया थाना कांड संख्या 63/2009 के सत्र वाद संख्या 71/11 मे अंदर दफा 302/34 मे आजीवन कारावास एवं 10 हजार अर्थ दंड की सजा सुनाया है।

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अभियोजन की ओर से अपर लोक अभियोजक विदित प्रसाद ने न्यायालय में सरकार का पक्ष रखा कुल 11 गवाहों की गवाही न्यायालय में कराई। विदित हो कि थाना कांड की सूचिका किस्मती देवी पति होरी लाल राम थाना तरैया के ग्राम जैथर निवासी ने सदर अस्पताल छपरा में अपना फर्द बयान भगवान बाजार दर्ज कराया था। जिसमें बताया था कि उनकी लड़की सविता कुमारी घर के बाहर सोई थी उसके बगल में वो तथा उनकी पतोहू भी सोई हुई थी मोतीलाल राम एवं उनके एक सहयोगी धारदार हथियार से उनकी लड़की के पेट में मारकर जख्मी कर दिए उसके चिल्लाने की आवाज पर दोनों आरोपियों को पहचाने दोनों भाग गए।

जख्मी हालत मे पुत्री को इलाज के लिए मसरख अस्पताल ले गए वहां से छपरा सदर अस्पताल लाए इलाज के दौरान उनकी लड़की का देहांत हो गया। हत्या का कारण लड़की के साथ युवक प्रेम प्रसंग था तथा पूर्व से जमीनी विवाद भी चला आ रहा था। जिसके प्रतिशोध में उसने इस घटना को अंजाम दिया।