महाराजगंज कपिया: हत्याकांड के दो आरोपित दोषी करार

0

परवेज अख्तर/सिवान: अपर जिला न्यायाधीश अष्टम एसके सिन्हा की अदालत ने सोमवार को हत्याकांड के दो आरोपितों को कांड का दोषी पाया है। अदालत सजा सुनाने के लिए दो दिसंबर की तिथि निर्धारित की है। अभियोजन की ओर से बहस करने वाले अपर लोक अभियोजक रघुवर सिंह से मिली जानकारी के मुताबिक अदालत ने नामजद अभियुक्त मुकेश पांडेय एवं देवंती देवी को हत्याकांड का दोषी पाया है।

विज्ञापन
pervej akhtar siwan online
WhatsApp Image 2022-09-15 at 8.17.37 PM

एक अन्य नामजद अभियुक्त गौरी देवी को साक्ष्य के अभाव में रिहा करने का आदेश भी पारित किया है। बताया जाता है कि महाराजगंज थाना के कपिया निवासी कैलाश पांडेय एवं मुकेश पांडेय के बीच पुरानी रंजिश थी। इसी को लेकर 25 सितंबर 2017 की तिथि में वाद विवाद हुआ और कैलाश पांडेय के पुत्र राजेश्वर पांडेय को मुकेश पांडेय एवं उनकी देवंती देवी ने चाकू मारकर जख्मी कर दिया, जिसकी इलाज के क्रम में मृत्यु हो गई। मामले में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता शंभू सिंह ने बहस किया।