परवेज अख्तर/सिवान: शराब के नशे में अपने ही भाई को चाकू मारकर हत्या करने के आरोप में अपर जिला न्यायाधीश सह विशेष अदालत उत्पाद विजय कृष्ण सिंह की अदालत ने बुधवार को कांड के एकमात्र आरोपी अजीत कुमार सिंह को दोषी पाया है.अदालत ने नामजद अभियुक्त अजीत कुमार सिंह को भादवि की धारा 304 के अंतर्गत दोषी करार दिया है. प्राप्त जानकारी के मुताबिक नौतन थाना अंतर्गत पचलखी गांव निवासी अजीत सिंह शराब का आदी था और शराब पीकर बराबर घर में झगड़ा करता रहता था. इसी क्रम में 30 जनवरी 2018 को वह शराब पीकर घर लौटा और दोपहर दिन से ही घर में गाली-गलौज करना आरंभ कर दिया. एक ही आंगन में उसके सह पट्टीदार के अलावा बड़े भाई सुजीत कुमार सिंह भी अपने परिवार के साथ रहते थे.
सुजीत कुमार सिंह कुछ ही समय पूर्व दिल्ली से गांव छठ पूजा के अवसर पर लौटे थे. अजीत सिंह शराब के नशे में घटना के दिन संध्या के समय अपनी पत्नी को मारने लगा. बीच-बचाव करने पर अजीत सिंह क्रोधित हो गया तथा शराब के नशे में चाकू से अपने भाई सुजीत सिंह के ऊपर प्रहार कर दिया. चाकू सुजीत सिंह के घुटने के ऊपर लगी , किंतु अधिक रक्तस्राव होने के कारण इलाज के दौरान पटना में सुजीत सिंह का निधन हो गया. सुजीत सिंह के साला उपेंद्र सिंह के बयान पर हत्या को लेकर अजीत सिंह के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी. घटना के दिन ही पुलिस ने अजीत सिंह को गिरफ्तार कर लिया था. तब से लेकर अब तक अजीत सिंह मंडल कारा में बंद है. मामले में अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक उत्पाद अनिल कुमार पाठक ने बहस किया, जबकि बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता ब्रजेश कुमार दूबे ने बहस किया.
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