परवेज अख्तर/सिवान:- पिछले कई दिनों से नगर परिषद सीवान के सभापति एवं उप सभापति के विरुद्ध पार्षदो द्वारा लाए जाने वाले अविश्वास प्रस्ताव को लेकर मचे घमासान का पटाक्षेप आज सीवान नगरीय क्षेत्र के पार्षदों के मतदान के बाद हो गया।नगर परिषद की सभापति सिंधु देवी और उपसभापति बबलू साह अपने ऊपर लगे अविश्वास प्रस्ताव के बाद गुरुवार को हुए अविश्वास मत में अपनी कुर्सी बचाने में नाकामयाब रहें। बताया जाता है कि अविश्वास प्रस्ताव के लिए 38 सीटों वाले नगर परिषद के लिए एक तिहाई बहुमत यानी 13 मतों की आवश्यकता थी, जिसमें 14 पार्षदों ने अपना हस्ताक्षर कर अविश्वास प्रस्ताव के लिए आवेदन दिया था. जिसके बाद अविश्वास मत के लिए गुरुवार 17 अक्टूबर की तिथि निर्धारित की गई थी. इसमें फिफ्टी प्लस वन पार्षदों को उपस्थित होकर अपना मत देना था. यानी 19+1 =20 पार्षदों की आवश्यकता थी जबकि अविश्वास प्रस्ताव लाने वाले पार्षदों की संख्या महज 16 तक ही सिमट कर रह गई. वहीं 10 पार्षदों ने सभापति और उपसभापति के पक्ष में जाकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई. लेकिन, सूत्रों की मानें तो अविश्वास मत में इन 10 पार्षदों की भी उपस्थिति मान ली गई. इस प्रकार अविश्वास मत में कुल 16+10 यानी कुल 26 मत पड़े. जिसके आधार पर अविश्वास प्रस्ताव बहुमत से पारित हो गया।
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