परवेज अख्तर/एडिटर इन चीफ: जिले के पंचायत चुनाव की आदर्श आचार संहिता लागू हो जाने के बाद राज्य में पंचायती राज संस्थाओं के खाता संचालन पर रोक लग गयी है। यह रोक चुनाव पूरा होने तक जारी रहेगी। त्रि-स्तरीय पंचायती राज सिस्टम की सभी संस्थाओं पर यह आदेश लागु रहेगा। लेकिन नल-जल योजना को इससे बाहर रखा गया है। पंचायती राज विभाग के अपर सचिव अमृत लाल मीणा ने इस आशय का आदेश जारी कर दिया है। आदेश में कहा गया है कि अधूरे पड़े नल-जल योजनाओं को पूरा होने तक जारी रखा जाएगा। साथ हीं चालु योजनाओं के रखरखाव पर खर्च होने वाली राशि पर रोक नही है। शेष सभी विकास कार्यों पर चुनाव पूरा होने की अवधि में रोक रहेगी।
राज्य में कुल 2,55,022 पदों पर पंचायत चुनाव होना है जिसमें 8072 मुखिया, 8072 सरपंच, 1160 जिला परिषद सदस्य, 11,104 पंचायत समिति सदस्य, 1,13,307 वार्ड सदस्य और 1,13,307 पंच के पद शामिल हैं। जिसके लिए मंगलवार को अधिसूचना जारी हो गयी है। इसके साथ ही पंचायत चुनाव की आदर्श आचार संहिता लागू हो गयी है।
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