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क्वॉरेंटाइन जोन के अंतर्गत सभी निजी सार्वजनि प्रतिष्ठान एवं मार्ग रहेंगे बंद

डीएम प्रोटोकॉल के पालन मे अनियमितता पर होगी कठोर कार्रवाई

परवेज अख्तर/सिवान :- वैश्विक महामारी करोना के चार मरीजों के मिलने के बाद राज्य सरकार एवं जिला प्रशासन द्वारा जारी किए जा रहे निर्देश की कड़ी मे सीवान जिला पदाधिकारी अमित कुमार पांडेय द्वारा सीवान जिले में कुल 4 करोना संक्रमित मरीजों के मिलने के बाद कई सख्त निर्देश जारी किए गए हैं जिला पदाधिकारी द्वारा जारी निर्देश में दरौली प्रखंड के सरेया पंचायत डरेली मठियाँ ,बड़हरिया प्रखंड के भामोपाली पंचायत के धाम पाली में एवं दरौली प्रखंड के मे नोबल करोना के एक मरीज मिलने के बाद जिला प्रशासन द्वारा कई निर्देश जारी किए गए हैं। जारी निर्देश में बताया गया है कि कोरोना वायरस से संक्रमित मरीज जिन्हें चिन्हित किया जा चुका है, उनके संबंध में भारत सरकार के मार्ग निर्देघशन के अनुसार उनके निवास केंद्र को संक्रमण केंद्र माना गया है। इसलिए उस क्षेत्र में रहने वाले व्यक्तियों में संक्रमण अनिवार्य रूप से रोकने का निर्देश दिया गया है। उल्लेखनीय है कि नौतन प्रखंड के ग्राम अंगौता में एक व्यक्ति के कोरोनावायरस से संक्रमित होने की सूचना प्राप्त होने के बाद राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार द्वारा भारत सरकार के मार्गदर्शन के आलोक में कार्यवाही करने के लिए निर्देश दिए गए हैं ।निर्देश के आलोक में प्रखंड विकास पदाधिकारी दरौली बड़हरिया एवं हसनपुरा को भारत सरकार द्वारा जारी निर्देश में क्वॉरेंटाइन जोन के अंतर्गत सभी निजी सार्वजनि प्रतिष्ठान एवं मार्गों को अगले आदेश तक पूर्णतया बंद करने का आदेश दिया गया है और किसी भी व्यक्ति को इस क्षेत्र से ना तो बाहर जाने की इजाजत है, और ना ही किसी व्यक्ति को इस क्षेत्र में आने की अनुमति दी गई है। साथ ही इस क्षेत्र के आवागमन को पूरी तरह से निश्चित कर दिया गया है ।प्रखंड विकास पदाधिकारीयो को निर्देशित किया गया है कि जिला प्रशासन द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति में अंकित पंचायतों के जो क्वॉरेंटाइन जोन के अंतर्गत निर्धारित की गई है ,समस्त यातायात मार्गो का आवागमन संबंधित मुखिया एवं वार्ड मेंबर के सहयोग से बांस बल्ली लगाकर पूर्णतः अवरुद्ध कर देंगे। इन मार्गों पर सतत निगरानी के लिए पुलिस अधीक्षक सीवान के स्तर से चौकीदारों गस्ती दलों की प्रतिनियुक्ति की जाएगी। यदि किसी व्यक्ति द्वारा क्वॉरेंटाइन जोन के बाहर पलायन किया जाता है अथवा बाहर से अपॉइंटमेंट जोन के अंतर्गत प्रवेश किया जाता है ,तो उसके विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 188 269 एवं 270 सुसंगत धाराओं के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज कर कड़ी कार्यवाही की जाएगी। साथ ही संबंधित व्यक्ति को अविलंब हिरासत में लेकर कारावास में डाल दिया जाएगा। इस आदेश के अनुपालन को सख्ती से सुनिश्चित कराने को लेकर जिला पदाधिकारी ने प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं अनुमंडल पदाधिकारी को सख्त निर्देश दिए हैं। वहीं जिला पदाधिकारी द्वारा निर्गंत आदेश मे क्वॉरेंटाइन जोन के पूरे क्षेत्र को सैनिटाइज किया जाना है इसका दायित्व जिला बैक्टर बर्न पदाधिकारी एमआर रंजन को दिया गया है। जो कोरेंनटाइन जोन में कार्यवाही करेंगे जिनमें मलेरिया, कालाजार के छिड़काव कर्मी का उपयोग, छिड़काव कर्मी घोल बनाने वाले कर्मी दास्ताने एवं प्लास्टिक का एप्रेन पहनेंगे ।साथ ही प्लास्टिक की बाल्टी में 1 लीटर पानी लेंगे प्लास्टिक के मग में तीन छोटा चम्मच ब्लीचिंग पाउडर और बाल्टी में थोड़ा पानी लेकर घोल तैयार करेंगे, कोरेनटाइन जोन में इस गोल काक्षनियमित रूप से छिड़काव किया जाएगा। सेनीटाइज गतिविधियों का अनुश्रवण प्रखंड विकास पदाधिकारी सुनिश्चित कराएंगे, जिलास्तर पर इस पूरी गतिविधि का अनुश्रवण जिला वैक्टर-बर्न पदाधिकारी एमआर रंजन के द्वारा किया जाएगा। कोरेनटाइन जोन के भीतर सभी परिवारों की गहन निगरानी की जाएगी इसका दायित्व उप विकास आयुक्त सीवान को दिया गया है ।और उन्हें निर्देशित किया गया है कि इस क्षेत्र के अंतर्गत आंगनबाड़ी कार्यकर्ता पंचायत प्रतिनिधि आशा कार्यकर्ता आदि के दलों का निर्माण कर प्रत्येक परिवार के सदस्यों के स्वास्थ्य की नियमित जांच कराएंगे ।और संबंधित प्राथमिक चिकित्सा केंद्र को सूचना उपलब्ध कराएंगे ।क्वॉरेंटाइन जोन के भीतर भी सभी दुकानें बंद होने के कारण आवश्यक वस्तुओं का वितरण जैसे चावल, दाल, गेहूं ,हरी सब्जियों जैसेआवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति पंचायतों के जन वितरण प्रणाली विक्रेता पैकेट तैयार करके डोर टू डोर करेंगे। अनुमंडल पदाधिकारी सीवान सदर को निर्देशित किया जाता है कि डीलर के माध्यम से आवश्यक वस्तुओं की पैकिंग एवं आपूर्ति सुनिश्चित कराएंगे और संबंधित मार्केटिंग पदाधिकारी को इस कार्य का नियमित अनुश्रवण करने हेतु अपने स्तर से आदेश निर्गत करेंगे। क्वॉरेंटाइन जोन की परिधि की सीमा समाप्त होने से अगले 3 किलोमीटर की परिधि को बफर जोन घोषित किया गया है ।प्रखंड विकास पदाधिकारी नौतन के अनुसार इस जोन में पडने वाल पंचायतों को बफर जोन निर्धारित किया गया है । इस संबंध में सिविल सर्जन को निर्देशित किया गया है कि बफर जोन में पड़ने वाले सभी स्वास्थ्य संस्थान सरकारी एवं गैर सरकारी एवं अन्य चिकित्सकीय संस्थान को सूचीबद्ध करते हुए बुखार ,खांसी, सांस लेने में तकलीफ वाले रोगियों की सूचना नियमित रूप से प्राप्त करेंगे ।एवं सरकार द्वारा निर्धारित प्रोटोकॉल के अनुसार अगले आदेश पर कार्यवाही करेंगे। सिविल सर्जन सीवान को निर्देशित किया गया है कि संक्रमित व्यक्ति के परिवार के सभी सदस्यों को अगौता ग्राम के नजदीक विद्यालय में निर्धारित किए गए आइसोलेशन सेंटर में नियमित जांच कराएंगे। आइसोलेशन सेल के वरीय प्रभारी सुनील कुमार जिला पंचायती राज पदाधिकारी को निर्देशित किया गया है

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