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लॉकडाउन के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क निर्माण, सिंचाई परियोजना एवं भवन निर्माण सामग्रियों के विक्रेता प्रतिष्ठान खुलेंगे

दुकान नहीं खुलेंगे डोर टू डोर होगी डिलीवरी पंखा और किताबों की, डीएम

परवेज अख्तर/सिवान:- जिला पदाधिकारी अमित कुमार पांडेय ने ग्रामीण क्षेत्रों में अवस्थित सड़क निर्माण सिंचाई एवं भवन निर्माण सामग्रियों के प्रतिष्ठान खोलने का निर्देश दिया है जबकि पुस्तक एवं पंखा की दुकानें नहीं खोलने लेकिन होम डिलीवरी करने का निर्देश दिया है । सरकार के निदेश के आलोक में लॉकडाउन के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में अवस्थित यानी नगर निकाय की सीमा से बाहर सड़क निर्माण, सिंचाई परियोजना एवं भवन निर्माण में प्रयुक्त होने वाली सामग्रियों के विक्रेता प्रतिष्ठानों को खोलने का आदेश दिया है ।

सीवान जिला अंतर्गत सभी कंटेंन्मेंट जोन के अंतर्गत अवस्थित प्रतिष्ठानों को खोलने की अनुमति नहीं होगी। संबंधित कार्यपालक अभियंता नगर निगम क्षेत्र एवं कंटेनमेंट जोन से बाहर आवश्यकता अनुरूप ऐसे प्रतिष्ठानों को खुलवाने की कार्रवाई करेंगे एवं इन प्रतिष्ठानों में सरकार के निर्देश के अनुरूप सोशल डिस्टेंसिंग एवं स्वच्छता के मानकों का शत-प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित करायेंगे। अनुमंडल पदाधिकारी सीवान सदर/महाराजगंज एवं सभी संबंधित अंचलाधिकारी को इस आदेश का अनुपालन सुनिश्चित कराने की जिम्मेदारी दी गई है।

वही जिला पदाधिकारी श्री पांडेय ने आदेश दिया है कि लॉक डाउन की अवधि में शैक्षणिक पुस्तकों एवं विद्युत पंखों की दुकानें नहीं खोली जाएंगी अपितु इनका संचालन डोर टू डोर डिलीवरी के माध्यम से किया जाएगा जिला शिक्षा पदाधिकारी सीवान इच्छुक पुस्तक विक्रेताओं के नाम और दूरभाष नंबर की सूची का प्रकाशन कराते हुए उसे शिक्षकों एवं छात्रों के मध्य प्रचारित कराएंगे, जिससे कि शैक्षणिक पुस्तकों के विक्रेता दूरभाष या व्हाट्सएप पर क्रय आदेश प्राप्त कर छात्रों को डोर टू डोर डिलीवरी प्रदान करेंगे ।

विद्युत पंखों के विक्रेता मोबाइल या व्हाट्सएप नंबर पर क्रय आदेश प्राप्त कर पंखों की डोर टू डोर डिलीवरी कर सकेंगे । सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, विद्युत पंखों के इच्छुक विक्रेताओं से उनके दूरभाष नंबर या व्हाट्सएप नंबर की सूची प्राप्त अपने या अन्य माध्यम से इसका प्रचार-प्रसार करेंगे । अनुमंडल पदाधिकारी सदर एवं महाराजगंज शैक्षणिक पुस्तकों एवं विद्युत पंखों के विक्रेताओं के द्वारा डोर टू डोर डिलीवरी के कार्यों का अनुश्रवण करेंगे इसका अनुपालन सुनिश्चित कराएंगे । जिला जनसंपर्क पदाधिकारी ने बताया कि कॉन्टेंट जोन में यह सुविधाएं उपलब्ध नहीं हो एवं सोशल का पालन करना अनिवार्य है। उन्होंने बताया कि कोविड-19 से बचाव के लिए हाथ धोते रहना आवश्यक है। उन्होंने बताया कि प्रतिष्ठान में प्रत्येक व्यक्ति को मास्क पहनना अनिवार्य है।

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