परवेज अख्तर/सिवान : अपहरण से जुड़े मामले में केस डायरी नहीं सौंपे जाने पर अदालत ने हुसैनगंज थाना प्रभारी को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। 8 साल के बालक के अपहरण से जुड़े मामले में नामजद अभियुक्त की ओर से जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए अपर जिला न्यायाधीश प्रथम वीके शुक्ला की अदालत ने थाना प्रभारी पर शोकॉज नोटिस जारी किया है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक हुसैनगंज के 8 वर्ष के बालक का अपहरण किया गया था, जिसमें लाडली खातून नामजद अभियुक्त है। लाडली खातून ने जमानत हेतु कोर्ट में याचिका दाखिल की हुई है। केस डायरी नहीं रहने के कारण सुनवाई लंबित है। अदालत द्वारा केस डायरी सौंपे जाने के आदेश के बावजूद भी अभिलेख पर केस डायरी अनुपलब्ध रहने पर अदालत ने दारोगा पर कारण बताओ नोटिस निर्गत किया है। उधर युसूफ हत्याकांड से जुड़े मामले में नगर थाना ने अभियुक्तों के विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट हासिल करने के पश्चात अभियुक्तों पर दबाव बनाने के उद्देश्य से 82 की प्रक्रिया करते हुए इश्तेहार का निवेदन किया है। समाचार लिखे जाने तक नगर थाना के आवेदन पर अदालत द्वारा कोई आदेश नहीं किया गया था। बता दें कि इश्तेहार की कार्रवाई करने के लिए केस के आइओ सह नगर थाना के दारोगा कोर्ट में पहुंचे थे। इस मामले में पुलिस आरोपितों की गिरफ्तारी के लिए दबाव बना रही है। वहीं खबर प्रेषण तक किसी भी आरोपित ने कोर्ट में सरेंडर नहीं किया था।
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