सिवान: शिक्षकों को अवकाश देने में भी किया जा रहा है भेदभाव

0

परवेज अख्तर/सिवान: नियोजित शिक्षकों को किसी भी प्रकार का अवकाश देने में भेदभाव पूर्ण नीति को अपनायी जा रही है। इसके कारण जिले के नियोजित शिक्षक काफी परेशान हैं। बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ के सदर अनुमंडल के उप सचिव राकेश कुमार सिंह और पचरूखी अंचल के सचिव जयप्रकाश सिंह ने शिक्षकों की इस समस्या को लेकर शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव को ऑनलाइन आवेदन भेजकर उचित कार्रवाई की मांग की है। शिक्षक नेताओं ने कहा कि हम नियोजितों के साथ दोहरा मापदंड क्यों अपनायी जा रही है। हाल ही में बिहार सरकार द्वारा अधिसूचित नियमावली का पालन अधिकारियों द्वारा नहीं किए जाने को गंभीर मामला बताते हुए शिक्षकों ने कहा कि दोहरा मापदंड को बदलना होगा।

विज्ञापन
pervej akhtar siwan online
WhatsApp Image 2023-10-11 at 9.50.09 PM
WhatsApp Image 2023-10-30 at 10.35.50 AM
WhatsApp Image 2023-10-30 at 10.35.51 AM
ahmadali

कहा कि बिहार पंचायत/नगर प्रारंभिक शिक्षक नियमावली 2020 की कंडिका 20, जो कि नियोजित शिक्षकों के अवकाश से संबंधित है। इसमें आठ प्रकार के अवकाश दिए जाने का जिक्र है। इस नियमावली की उप कंडिका एक में आकस्मिक अवकाश, दो में विशेष अवकाश, तीन में मातृत्व अवकाश, चार में पितृत्व अवकाश, पांच में चिकित्सा, अवकाश छह में अर्जित अवकाश, सात में अध्ययन अवकाश व आठ में असाधारण अवकाश दिए जाने की बात कही गयी है। लेकिन, उप कंडिका 6 में वर्णित अर्जित अवकाश का लाभ अभी तक किसी को भी नहीं दिया गया है।