सिवान: जानलेवा हमले के दोषी को 10 वर्ष की सजा

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परवेज अख्तर/सिवान: अपर जिला न्यायाधीश सप्तम संतोष कुमार की अदालत ने सोमवार को हत्या की नीयत से किए गए हमले के मामले के दोषी 10 वर्ष कारावास दी है। अभियोजन की ओर से बहस करने वाले अपर लोक अभियोजक अनूप कुमार सिंह से मिली जानकारी के मुताबिक अदालत ने भादवि की धारा 307 के अंतर्गत 10 वर्ष कारावास एवं भादवि के धारा 324 के अंतर्गत तीन वर्ष कारावास की सजा दी है। दोनों सजाएं साथ-साथ चलेंगी।

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अदालत ने अभियुक्त पर 50000 रुपये अर्थदंड की भी सजा निर्धारित की है। बताया जाता है कि बिंदुसार हामिद निवासी आस मोहम्मद शहर में रहकर गांव आया-जाया करता था। 10 सितंबर 2009 की शाम वह काम समाप्त कर घर वापस लौट रहा था। इसी बीच आकोपुर में दुर्गा मंदिर के पास अखिलेश मिश्रा ने उसे घेरकर ताबड़तोड़ चाकू मार कर गंभीर रूप से जख्मी कर दिया। घटना का कारण पूर्व से चल रही रंजिश एवं मुकदमा बताया जाता है। जख्मी हालत में आस मोहम्मद के बयान पर अखिलेश मिश्रा के विरुद्ध प्राथमिक कराई गई थी।