सिवान में हर रोज खुलेंगी किराना, दवा व ई डेयरी समेत 16 प्रकार की दुकानें

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  • कपड़ा, बर्तन समेत 7 दुकानें मंगल, गुरुवार व शनिवार को खुलेंगी
  • सोम, बुध व शुक्रवार को जेवर, फर्नीचर व इलेक्ट्रिकल की खुलेंगी

परवेज अख्तर/सिवान: जिले में कोरोना संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए राज्य सरकार से प्राप्त दिशा-निर्देश के मद्देनजर जिला प्रशासन ने तीन श्रेणियों में रोस्टर के अनुसार दो जून मंगलवार से सुबह 6 बजे से दोपहर 2 बजे तक दुकानें व प्रतिष्ठानों को खोलने का निर्देश जारी किया है। इन श्रेणियों में शामिल दुकानें एक दिन के अंतराल पर खुलेंगी। वहीं सरकारी कार्यालय 25 फीसदी उपस्थिति के साथ 4 बजे तक खुलेंगी। हालांकि निजी कार्यक्रम अभी भी बंद ही रहेंगे। दुकान व ऑफिस में सभी के लिए मास्क अनिवार्य होगा। हालांकि जिला प्रशासन ने श्रेणी एक में शामिल किराना दुकानें, डेयरी, दवा, फल, सब्जी, अनाज, मीट, मछली, सभी अस्पताल, निजी क्लीनिक व होम डिलीवरी रेस्टोरेंट समेत 16 प्रकार की दुकानें व प्रतिष्ठान को हर रोज खोलने का निर्देश दिया है।

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डीएम अमित कुमार पांडेय ने बताया कि सोमवार, बुधवार व शुक्रवार को सुबह 6 बजे से दोपहर 2 बजे तक ज्वेलरी, फर्नीचर, सैलून, पार्लर समेत इलेक्ट्रिकल गुड्स में शामिल पंखा, कूकर, एसी, मोबाइल, कंप्यूटर, कंप्यूटर, लैपटॉप, यूपीएस समेत पांच प्रकार की दुकानें खोलने का निर्देश दिया गया है। डीएम ने बताया कि जिले में मंगलवार, गुरुवार व शानिवार को बर्तन, कपड़ा, जूता- चप्पल, स्पोर्ट्स, ड्राई क्लीनर्स, कृषि यंत्र से जुड़े सभी दुकान समेत अन्य सभी तरह की दुकानें जो तीनों श्रेणियों में नहीं है, खोली जायेंगी। इधर, दुकान खुलने के दौरान सभी लोग अपने आवास के समीप की दुकान से ही खरीदारी करेंगे। दुकान खुलने की अवधि में सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए दुकान व कार्यालय के काउंटर पर साबुन व सेनेटाइजर उपलब्ध रुखने का निर्देश दिया गया है। संबंधित एसडीओ, बीडीओ व सीओ को निर्देश का अनुपालन कराने का निर्देश दिया गया है। नियम का उल्लंघन करने पर डीएम अमित कुमार पांडेय ने अस्थायी तौर पर दुकान व प्रतिष्ठान को बंद करते हुए कानूनी कार्रवाई करने का निर्देश दिया है।