परवेज अख्तर/सीवान: सीवान न्यायालय ने शराब बेचने पर दोषी पाते हुए 5 वर्ष की सश्रम कारावास और एक लाख रुपये आर्थिक दंड की सजा सुनाई है.न्यायालय सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार एमएचनगर हसनपुरा थाना क्षेत्र के सैदपुर गांव निवासी सुदर्शन साह के पुत्र मुकेश कुमार के घर में शराब पकड़ी गई थी.
जहां उक्त मामले की सुनवाई करते हुए विशेष उत्पाद सत्र न्यायालय एक के न्यायाधीश ने दोषी पाते हुए अभियुक्त को 5 वर्षों की सश्रम कारावास और एक लाख रुपये आर्थिक दंड की सजा सुनाई है.वहीं आर्थिक दंड जमा नहीं करने पर एक वर्ष की सजा बढ़ा दी जाएगी.वहीं अभियोजन के तरफ से अजय कुमार तिवारी व बचाव पक्ष के अधिवक्ता प्रदीप मिश्रा व रजनी रंजन त्रिवेदी अपना अपना पक्ष रखा.
✍️परवेज अख्तर/सिवान: जिले के दारौंदा थाना की टीम ने रविवार की शाम दो गांवों में…
✍️परवेज अख्तर/सिवान: जिले के एमएच नगर थाना क्षेत्र के डीबी गांव में भूमि विवाद को…
✍️परवेज अख्तर/सिवान: जिले के बड़हरिया प्रखंड कार्यालय सभागार में सोमवार को लोकसभा चुनाव को ले…
✍️परवेज अख्तर/सिवान: जिले के भगवानपुर हाट थाना की टीम ने बिलासपुर बाजार में छापेमारी कर…
✍️परवेज अख्तर/सिवान: जिले के लकड़ी नबीगंज प्रखंड मुख्यालय स्थित बीआरसी भवन परिसर में सोमवार को…
✍️परवेज अख्तर/सिवान: सिवान लोकसभा क्षेत्र से निर्दलीय प्रत्याशी हिनाशहाब ने सोमवार को सिसवन प्रखंड के…