सिवान: शराब तस्कर को पांच वर्ष का कारावास

0

परवेज अख्तर/सिवान: अपर जिला न्यायाधीश सह विशेष अदालत उत्पाद विजय कृष्ण की अदालत ने शराब के धंधे से जुड़े आरोपित पवन महतो को सुनवाई के पश्चात पांच वर्ष सश्रम कारावास की सुनाई है। सोमवार को अदालत ने अभियुक्त पवन महतो को मद्य निषेध अधिनियम की धारा 30 ए के अंतर्गत दोषी करार देते हुए पांच वर्ष सश्रम कारावास तथा एक लाख अर्थदंड की सजा दी है। अर्थदंड की भुगतान नहीं करने पर अभियुक्त को छह माह अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी पड़ेगी।

विज्ञापन
pervej akhtar siwan online
WhatsApp Image 2022-08-26 at 8.35.34 PM
WhatsApp Image 2022-09-15 at 8.17.37 PM
WhatsApp Image 2023-03-22 at 10.10.08 PM (2)

बताया जाता है कि गुप्त सूचना मिलने पर सिसवन थाने की पुलिस ने छापामारी करते हुए 17 जुलाई 22 को सिसवन पासी टोला पर शराब के साथ बैठे पवन महतो को पकड़ने का प्रयास किया, लेकिन पवन महतो भागने में सफल हो गया। उसके द्वारा छोड़े गए प्लास्टिक के पैकेट से करीब 50 लीटर शराब की बरामदगी पुलिस द्वारा की गई। सिसवन पुलिस द्वारा मद्य अधिनियम के अंतर्गत प्राथमिकी कराई गई थी। उपरोक्त मामले में अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक अनिल कुमार पाठक तथा बचाव पक्ष के अधिवक्ता श्रीराम पंडित ने मामले में बहस किया।