सिवान: दहेज हत्या के चार अभियुक्त दोषी करार

0

परवेज अख्तर/सिवान: अपर जिला न्यायाधीश द्वितीय अजय कुमार शर्मा की अदालत ने बुधवार को दहेज हत्या कांड में एक ही परिवार के चार अभियुक्त को दोषी करार दिया है। अदालत ने भादवि की धारा 304 बी के अंतर्गत अभियुक्त कमलेश यादव, मुसाफिर यादव, धर्मावती देवी एवं सरिता देवी को दोषी करार दिया है। अभियोजन की ओर से बहस करने वाले अपर लोक अभियोजक अनूप कुमार सिंह से मिली जानकारी के मुताबिक अदालत मामले में सजा की बिंदु पर 31 मार्च को सुनवाई कर अभियुक्तों को सजा निर्धारित करेगी।

विज्ञापन
pervej akhtar siwan online
WhatsApp Image 2023-10-11 at 9.50.09 PM
WhatsApp Image 2023-10-30 at 10.35.50 AM
WhatsApp Image 2023-10-30 at 10.35.51 AM
ahmadali

जानकारी के मुताबिक दरौली थाना अंतर्गत चकरी गांव निवासी कमलावती देवी की पुत्री सीमा देवी का विवाह मैरवा थाना अंतर्गत फुलवरिया गांव के कमलेश यादव के साथ 31 मई 2017 को हुई थी, विवाहिता घर पहुंचते ही दहेज प्रताड़ना की शिकार हो गई और अंततः शादी के एक वर्ष बाद 15 सितंबर 2018 को उसकी दहेज के लिए हत्या कर दी गई। मृतका सीमा देवी की मां कमलावती देवी के बयान पर कमलेश यादव एवं उनके अन्य परिवार के सदस्यों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। विचारण के पश्चात अदालत ने उपरोक्त सभी चारों अभियुक्तों को दोषी करार दिया है। बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता सुदामा ठाकुर ने मामले में बहस किया।