✍️ परवेज अख्तर/सिवान: अपर जिला न्यायाधीश तृतीय नरेंद्र कुमार की अदालत ने पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन के पुत्र ओसामा शहाब को धमकी दिए जाने एवं गोलीबारी के मामले में जमानत प्रदान कर दी है। इस मामले में बुधवार को जमानत की अर्जी पर अभियोजन की ओर से अपर लोक अभियोजक याहिया खान एवं बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता अरुण कुमार सिंह द्वारा बहस की गई थी। बहस के पश्चात अदालत ने मामले में आदेश सुरक्षित कर लिया था। गुरुवार को मामले में आदेश के संबंध में बचाव पक्ष के अधिवक्ता अरुण कुमार सिन्हा ने बताया कि अदालत उनके बहस से संतुष्ट थी,तदुपरांत अदालत ने ओसामा शहाब को मामले में जमानत प्रदान कर दिया है।
विदित हो कि सिवान नगर के बनिया टोला निवासी अभिषेक कुमार उर्फ जिमी ने ओसामा शहाब पर साजिशन गोलीबारी करने एवं धमकी दिए जाने को लेकर हुसैनगंज थाने में प्राथमिकी कराई थी। इस मामले में निचली अदालत द्वारा जमानत याचिका खारिज कर दी गई थी। अपर जिला न्यायाधीश तृतीय की अदालत में बुधवार को सुनवाई पूर्ण हुई और मामले में गुरुवार को आदेश आ गया, लेकिन ओसामा शहाब अभी जेल से जमानत मिलने के बाद भी जेल से बाहर नहीं आ सकेंगे, क्योंकि उन पर मोतिहारी से जुड़ा हुआ एक मामला अभी भी लंबित है।
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