परवेज अख्तर/सिवान: एडीजे वन अखिलेश कुमार झा की अदालत ने रामजनक राम हत्या कांड के मामले में सिंधू देवी को दोषी पाया है. वहीं सह अभियुक्त राजु कुमार गिरी को साक्ष्य के अभाव में रिहा कर दिया है.बताते चलें कि नौतन थाना के अंगौता गांव निवासी रामजनक राम की पत्नी रीना देवी के आवेदन पर नौतन थाना में प्राथमिकी दर्ज करायी गयी थी. इस मामले में सिंधू देवी पर आरोप था कि रामजनक राम की हत्या कर अपने पलंग के नीचे तीन फीट जमीन खोदकर शव को गाड़ दिया था. घटना 14 मार्च 2019 की है. कोर्ट सजा के बिंदु पर नौ जून को फैसला सुनायेगी.
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