सिवान : नाबालिग पुत्री की हत्या के मामले में शिक्षक पिता दोषी करार

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दो वर्षों के अंदर ही सुनाया जा रहा सजा

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परवेज अख्तर/सीवान: एडीजे तीन रामायण राम की अदालत में शिक्षक पिता को अपनी नाबालिग पुत्री के हत्या के मामले में दोषी पाया है. इस मामले की फैसला आगामी 24 मार्च को सुनाया जायेगा. उसी दिन न्यायालय में सजा के बिंदु पर सुनवाई की जायेगी. बताते चलें कि आंदर थाना कांड संख्या 65/19 में आंदर थाना के पणेजी गांव निवासी जितेंद्र साह की पत्नी इंदू देवी ने अपनी पुत्री प्रिया कुमारी की हत्या के मामले में पति जितेंद्र साह व अवैध पत्नी पिंकी कुमारी के खिलाफ हत्या का प्राथमिकी दर्ज कराया था. इस मामले में पुलिस ने जितेंद्र साह को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया. जबकि अवैध पत्नी पिंकी कुमारी फरार हो गई थी. उसने अपने आवेदन में कहा था कि मेरी शादी 1995 में जितेंद्र साह के साथ हुई थी. मुझे तीन पुत्री व एक पुत्र पैदा हुआ. मेरे पति गोपालगंज जिले के पंचदेवरी अंचल में सरकारी शिक्षक के पद पर कार्यरत थे.

इसी दौरान उनका अवैध संबंध असांव गांव के पिंकी कुमारी यादव के साथ हो गई और इस अवैध पत्नी को नौकरी पर भी अपने पास रखते हैं. उससे दो पुत्र भी पैदा हुआ दोनों पुत्र को खेलाने व घर के काम करने के लिए मेरी दूसरी पुत्री प्रिया कुमारी को वही रखते थे. मेरे पति ने 22 अप्रैल19 को संध्या 5 बजे मेरे बगलगीर लाल बाबू साह के पास फोन कर बताया कि प्रिया कुमारी का तबीयत खराब है उसे आकर ले जाओ. इस पर पत्नी ने कहा उसे स्वयं आप ही पहुंचा जाये तो मेरे पति ने उसे मेरे पास पहुंचा दिया. लेकिन वह मर चुकी थी. वहीं उन्होंने आवेदन में यह भी जिक्र किया था कि मेरे पुत्री के गला घोटने का काला निशान और हाथ बांधने का निशान पाया गया था. इसी आवेदन के आधार पर स्थानीय थाने में प्राथमिकी दर्ज करायी गयी थी. दोनों अधिवक्ताओं के बहस सुनने के बाद न्यायालय ने पुत्री की हत्या के मामले में पिता को दोषी पाया है. न्यायालय में अभियोजन के तरफ से एपीपी अनिल कुमार पाठक व बचाव पक्ष की तरफ से अधिवक्ता मनोज सिंह ने बहस किया था. इस मामले में विशेष बात यह है कि कोर्ट द्वारा यह फैसला दो साल के अंदर ही सुनाया जा रहा है.