सिवान: जानलेवा हमले के तीन आरोपितों को तीन-तीन साल की सजा

0

परवेज अख्तर/सिवान: एसीजेएम प्रथम सह अवर न्यायाधीश राजीव कुमार द्विवेदी की अदालत ने सोमवार को जानलेवा हमले से जुड़े मामले के तीन नामजद आरोपितों को तीन-तीन साल कैद की सजा दी है। अदालत ने नामजद आरोपित ओसिहर सिंह, अच्छेलाल सिंह तथा विकास सिंह को भादवि की धाराएं 324 के अंतर्गत प्रत्येक को तीन-तीन साल, 323 के अंतर्गत प्रत्येक को एक साल एवं धारा 441 के तहत एक माह की सजा दी है। अभियुक्तों पर अदालत ने 10 हजार रुपये के अर्थदंड के सजा से भी दंडित किया है। अर्थदंड नहीं देने की स्थिति में अभियुक्तों को अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी पड़ेगी। प्राप्त जानकारी के मुताबिक मुफस्सिल थाना अंतर्गत हसनपुरवा टोला मठिया निवासी जितेंद्र गिरि 10 दिसंबर 2011 को अपने घर दिन के तीन बजे बैठे हुए थे।

विज्ञापन
pervej akhtar siwan online
WhatsApp Image 2022-08-26 at 8.35.34 PM
WhatsApp Image 2023-04-20 at 8.45.32 PM

तभी बिना नंबर प्लेट की बाइक से गांव के ही ओसिहर सिंह घर के बगल से गुजरे और उनके बच्चे को बाइक से धक्का मार दिया। पूछताछ के क्रम में ओसिहर सिंह आगबबूला हो गया और कुछ देर बाद जब वहां आया तो वह अपने पिता और लड़के के साथ वाद विवाद करने लगा। इसी क्रम में अच्छेलाल सिंह ने जितेंद्र गिरि के सिर पर फरसे से वार कर दिया इससे उसका सिर कट गया। अन्य अभियुक्त भी उन्हें लाठी डंडे से मार कर जख्मी कर दिए। इस मामले में जितेंद्र गिरि के बयान पर उपरोक्त तीनों के विरुद्ध प्राथमिकी की गई थी। मामले में अभियोजन की ओर से एपीओ सत्य प्रकाश सिंह तथा बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता मनोज कुमार अनूप ने बहस किया।