गोपालगंज जहरीली शराब कांड: 9 को फांसी की सजा, 4 महिलाओं को आजीवन कारावास

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गोपालगंज: चर्चित खजूरबानी शराबकांड में गोपालगंज के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय लवकुश कुमार की उत्पाद स्पेशल कोर्ट ने 13 आरोपियों को दोषी पाते हुए 9 दोषियों को फांसी की सजा सुनायी है, जबकि चार महिलाओं को उम्रकैद की सजा सुनायी गयी है. कोर्ट की ओर से 10 लाख रुपये का आर्थिक जुर्माना भी लगाया गया है.फांसी की सजा पानेवालों में नगर थाने के खजूरबानी के रहनेवाले छठू पासी, कन्हैया पासी, नगीना पासी, लालबाबू पासी, राजेश पासी, सनोज पासी, संजय चौधरी, रंजय चौधरी तथा मुन्ना चौधरी शामिल हैं, जबकि उम्रकैद की सजा पानेवाली महिलाओं में लालझरी देवी, कैलासो देवी, रिता देवी तथा इंदू देवी शामिल हैं. वही कोर्ट की ओर से सजा सुनाये जाने के बाद कड़ी सुरक्षा के बीच सभी दोषियों को चनावे जेल भेज दिया गया.

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बिहार के गोपालगंज में पहला मामला है, जिसमें शराब बरामदगी के मामले में नौ लोगों को फांसी की सजा और चार महिलाओं को उम्रकैद की सजा सुनायी गयी है. उत्पाद विभाग के स्पेशल लोक अभियोजक रविभूषण श्रीवास्तव ने बताया कि कोर्ट को उपलब्ध कराये गये साक्ष्य के आधार पर सजा सुनायी गयी है. जानकारी के मुताबिक नगर थाना के खजूरबानी मोहल्ले में गत 15-16 अगस्त, 2016 को जहरीली शराब पीने से रहमान मियां, हरिकिशोर साह, जहरूदीन मियां, मुन्ना साह, राजेश राम, मुन्ना मियां, परमा महतो, मंटू गिरि, दीनानाथ मांझी, शोबराती मियां, रामजी शर्मा, दुर्गेश साह, शशिकांत, उमेश चौहान, झमिंद्र कुमार, विनोद सिह, अनिल राम, रामू राम, मनोज साह, भुटेली शर्मा समेत 21 लोगों की मौत हो गयी थी.जबकि बंधू राम समेत पांच लोगों ने अपनी आंखों की रोशनी गंवायी थी. इस मामले में गोपालगंज के नगर थाना में कांड संख्या 347/2016 दर्ज किया गयार था. जिसमें खजूरबानी में अवैध शराब रखने, बेचने व भंडारण करने के मामले में कोर्ट ने सभी 13 आरोपितों को दोषी पाया गया था.