परवेज अख्तर/सिवान : अपर जिला न्यायाधीश पंचम मो. एजाजुद्दीन की अदालत ने हत्याकांड से जुड़े मामले में नामजद अभियुक्तों को कांड का दोषी करार दिया है। अभियोजन की ओर से बहस करने वाले अपर लोक अभियोजक अनिल कुमार पाठक से मिली जानकारी के मुताबिक अदालत ने सोमवार को मामले में सुनवाई पूरी करते हुए नामजद अभियुक्तों जितेंद्र पांडेय, राधेश्याम पांडेय, वीरेंद्र पांडेय,मनई देवी, काशीनाथ पांडेय एवं महादेव पांडेय को भादवि की धारा 302 के अंतर्गत दोषी करार दिया है। मामले में नामजद एक अन्य अभियुक्त ज्ञांती देवी की मृत्यु विचारण के दौरान ही हो गई। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक हुसैनगंज थाना अंतर्गत ग्राम ओझा के बढ़यां निवासी रवींद्र पांडेय एवं जितेंद्र पांडेय के बीच पूर्व से जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। इसी बीच मार्च 2005 में सड़क को अतिक्रमण करने एवं बालू-सीमेंट आदि गिराने को लेकर दोनों पक्षों में विवाद हो गया तथा मारपीट की घटना हुई। उक्त घटना में गंभीर रूप से चोट लगने पर कांड के सूचक रवींद्र पांडेय की मां कांति देवी का निधन इलाज के क्रम में हो गया। रवींद्र पांडेय के बयान पर उपरोक्त अभियुक्तों के विरुद्ध नामजद प्राथमिकी दर्ज की गई थी। अदालत मामले में 8 अगस्त को सजा निर्धारित करेगी। अदालत में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता शंभू सिंह ने किया।
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