नाबालिग से दुष्कर्म मामले के आरोपी निलंबित DSP को हाईकोर्ट से मिली जमानत

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परवेज अख्तर/एडिटर इन चीफ: सूबे के बहुचर्चित डीएसपी नाबालिक से बलात्कार मामले में पटना हाईकोर्ट ने आरोपी डीएसपी कमलाकांत प्रसाद को जमानत दे दिया हैं । आरोपी डीएसपी की गिरफ्तारी के लिए बिहार सरकार ने पेपर में भी नोटिस निकाला था ।

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अपने सेवा काल में विवादों से घिरे रहने वाले डीएसपी कमलाकांत प्रसाद पर एससीएसटी महिला ने बलात्कार का मामला दर्ज कराया था। पुलिस मुख्यालय ने संज्ञान में मामला आने के बाद जांच कराया था तो प्रथमदृष्टा में आरोप सही पाया गया था। पुलिस मुख्यालय ने बलात्कार के आरोपी डीएसपी कमलाकांत प्रसाद को निलंबित कर दिया है। वहीं गिरफ्तारी के लिए दैनिक समाचार पत्रों में नोटिस तक निकाला गया था। कोर्ट वारंट जारी होने के बाद आरोपी डीएसपी फरार चल रहे थे। वही, निचली अदालत ने जमानत अर्जी खारिज होने के बाद पटना हाईकोर्ट में न्याय की गुहार लगाया था।

पटना हाईकोर्ट के जस्टिस आशुतोष कुमार की बेंच में आरोपी डीएसपी से जुड़े बलात्कार मामले में जमानत अर्जी पर बुधवार को सुनाई हुई। पटना हाईकोर्ट के वरीय अधिवक्ता योगेशचंद्र वर्मा ने कोर्ट के समक्ष जो सबूत पेश किया उसके सामने सरकारी पक्ष बेहद कमजोर पड़ा तदुपरांत तमाम तर्कों को सुनते हुए आखिरकार हाईकोर्ट ने आरोपी डीएसपी कमलाकांत प्रसाद को जमानत दे दिया ।

गौरतलब है कि 4 साल पहले 2017 में जब कमलाकांत डीएसपी मुख्यालय गया के पद पर कार्यरत थे। उस वक्त उनपर एक नाबालिग को सरकारी क्वार्टर में रखकर दुष्कर्म का आरोप लगा था। इसकी सूचना डीएसपी की पत्नी ने खुद पुलिस मुख्यालय को दी थी। निलंबन के बाद पीड़िता का बयान गया कोर्ट में 164 के तहत दर्ज किया गया था। उसके बाद डीएसपी की पत्नी, पीडि़ता के बड़ा भाई-भाभी और मां का भी 164 के तहत दर्ज कराया गया था।

इस घटना को लेकर 27 मई 2021 को उनके विरुद्ध महिला थाने में नामजद प्राथमिकी दर्ज की गई थी। इस मामले में डीएसपी कमलाकांत प्रसाद को निलंबित भी किया जा चुका है। मामला महिला थाना कांड संख्या 18/ 2021 से जुड़ा हुआ है। बिहार के गया जिले में दलित नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के मामले में आरोपी डीएसपी कमलाकांत प्रसाद की अग्रिम जमानत अर्जी को इससे पहले निचली अदालत ने खारिज कर दी थी।