पटना: शराबबंदी से संबंधित तलाशी, जब्ती और नीलामी की प्रक्रिया और भी सख्त होंगे. सरकार मौजूदा कानूनों एवं प्रावधानों में बदलाव कर इससे संबंधित प्रक्रिया को और भी कड़ा बनाने जा रही है. बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद संशोधन अधिनियम 2018 में संशोधन कर इसे बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद संशोधन अधिनियम 2021 में बदलाव किया जायेगा.
संशोधन की तैयारी अंतिम दौर में है. कानूनों के बदलाव में बाद शराबबंदी कानून को तोड़ने वालों की तलाशी, जब्ती, गिरफ्तारी, भवनों की सीलबंदी, जमानत और उत्पाद वस्तुओं के परिवहन आदि से संबंधित विस्तृत प्रक्रिया का प्रावधान किया गया है. विभाग की मानें , तो इस संशोधन को लेकर विधि विभाग से मंजूरी मिल चुकी है.
नौतन थाना क्षेत्र के नारायणपुर निवासी नथुनी साह के पुत्र नागेंद्र साह शुक्रवार की शाम…
परवेज अख्तर/सिवान: जिले के असांव थाना क्षेत्र के फाजिलपुर में शनिवार को एक अनियंत्रित वाहन…
परवेज़ अख्तर/सिवान: असांव थाना थाना की पुलिस ने कटवार गांव में छापेमारी कर एक युवक…
परवेज अख्तर/सिवान: जिले के लकड़ी नबीगंज थाना क्षेत्र के नरहन गांव में सोमवार को आपसी…
परवेज अख्तर/सिवान: अब बड़हरिया नगर पंचायत की निगरानी सीसी कैमरे के माध्यम से की जा…
परवेज अख्तर/सिवान: जिले के हसनपुरा एमएच नगर थाना क्षेत्र के पड़री निवासी बलिराम यादव ने…