परवेज अख्तर/सीवान: एडीजे6 जीवन लाल की अदालत में 4 वर्षीय बच्चे के साथ अप्राकृतिक यौनाचार के मामले में आरोपी टिंकू राम को दोषी पाया है. उसे भा द वि के धारा 377 व पास्को एक्ट में दोषी पाया है .इसका फैसला आगामी 3 अप्रैल को सुनाया जाएगा. बताते चलें कि सीवान नगर थाना कांड संख्या 206/16 में मोहम्मद क्यामुद्दीन जो समस्तीपुर जिले के दलसिंहसराय थाना के तरसपुर का रहने वाला है वह वर्तमान में नगर थाना क्षेत्र के सिसवन ढाला स्थित असगर अली के मकान में किराया पर रहता है.
उसने अपने आवेदन में कहा है कि 14 मार्च 2016 को संध्या 5 बजे मेरा बगलगीर टिंकू राम ने मेरे 4 वर्षीय पुत्र उठाकर अपने घर के छत पर ले चला गया तथा मेरे बच्चे के साथ अप्राकृतिक यौनाचार किया. बच्चे को छत पर से बुलाया गया उसने आप बीती कहानी बताई. उसके बाद हम लोगों ने टिंकू राम को खोज कर पकड़ लिया तथा पुलिस को फोन कर के उसे सौंप दिया और इस घटना की लिखित आवेदन स्थानीय थाना को दिया. इस मामले में कोर्ट में अभियोजन के तरफ से विशेष एपीपी नरेश कुमार सिंह ने गवाही कराई तथा बचाव पक्ष के अधिवक्ता धर्मनाथ सिंह नंबर 1 ने गवाह का जिरह किया. दोनों पक्षों का बहस सुनने के बाद आरोपी टिंकू राम को दोषी पाया है .सजा के बिंदु पर आगामी 3 अप्रैल को बहुत सुनने के बाद कोर्ट द्वारा सजा मुकर्रर की जाएगी.
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