सिवान में चोरी के दो आरोपी को छह-छह माह की सजा

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परवेज अख्तर/सिवान: प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी एसपी सिंह अदालत ने चोरी कांड के दो आरोपियों को छह माह की की सजा सुनाई. गुरुवार को अभियोजन पक्ष की ओर से बहस करने वाले एपीओ अरुण कुमार से मिली जानकारी के मुताबिक अदालत ने चोरी कांड के दो अभियुक्त मिथिलेश पटेल एवं पप्पू तिवारी को सजा सुनाई. चुकी दोनों अभियुक्त छह माह जेल में काट चुके थे, इसलिए जेल की अवधि को सजा में समायोजित करते हुए दोनों अभियुक्तों को पांच-पांच सौ रुपये जुर्माना के आधार पर छोड़ने का भी अदालत ने आदेश पारित कर दिया.

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बताया जाता है कि नगर थाना निवासी रियाजुद्दीन के परचून की दुकान में दोनों अभियुक्तों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया था. दोश स्वीकृति के पश्चात अदालत ने फैसला दिया है. उधर प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी पूजा आर्या की अदालत ने भी मारपीट से जुड़े मामले में पांच अभियुक्तों को डांट फटकार कर रिहा करने का आदेश पारित कर दिया. एपीओ रविंद्र कुमार से मिली जानकारी के मुताबिक पांच अभियुक्त अनिल चौबे एवं अन्य मैरवा के रहने वाले थे और मारपीट मामले में आरोपी थे. दोष स्वीकृति के पश्चात अदालत ने उन्हें साल भर के किसी भी प्रकार की घटना नहीं करने के वचन देने पर बांड भरवा कर रिहा करने का आदेश पारित कर दिया.