पचरुखी के तत्कालीन थानाध्यक्ष पर वारंट

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परवेज़ अख्तर/ सिवान :- अदालत के आदेश के बावजूद भी मामले में गवाही नहीं देने आ रहे मारपीट कांड के सूचक पचरुखी थाना के तत्कालीन दारोगा महबूब आलम को प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी अनुपमा त्रिपाठी की अदालत ने वारंट निर्गत किया है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक पचरुखी थाना के दशरथ साह ने अपने ही पट्टीदार केदार साह एवं अन्य पर मारपीट का मुकदमा दर्ज कराया था। उक्त घटना का अनुसंधान महबूब आलम तत्कालीन दारोगा पचरुखी कर रहे थे। दारोगा ने केस में फाइनल रिपोर्ट दर्ज करते हुए स्पष्ट किया कि मारपीट की घटना नहीं हुई थी और दशरथ साह ने झूठा मुकदमा दर्ज कराया था। महबूब आलम के सूचना पर गलत केस दर्ज कराने को लेकर दशरथ साह पर मामला दर्ज कराया गया। उक्त मामले में अदालत ने सूचक तत्कालीन दारोगा महबूब आलम को गवाही के लिए नोटिस भेजवाया। बावजूद इसके गवाही नहीं देने आने पर अदालत ने तत्कालीन पचरुखी दारोगा महबूब आलम पर वारंट निर्गत कर दिया है।[sg_popup id=”5″ event=”onload”][/sg_popup]

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