परवेज़ अख्तर/सिवान :- अपर जिला न्यायाधीश तृतीय मनोज कुमार की अदालत ने शनिवार को दहेज को लेकर अपनी पत्नी की गला दबाकर हत्या करने के आरोप में आरोपित पति को उम्र कैद की सजा दी है। अभियोजन की ओर से बहस करने वाले अपर लोक अभियोजक रविंद्र नाथ शर्मा से मिली जानकारी के मुताबिक अदालत ने अभियुक्त चंदन महतो को भादवि की धारा 302 के अंतर्गत उम्र कैद की सजा एवं दहेज प्रताड़ना को लेकर तीन वर्ष सश्रम कारावास की सजा दी है। उपरोक्त दोनों सजाएं साथ-साथ चलेंगी। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक दरौंदा थाना के पसनौली गांव निवासी राजदेव महतो ने अपनी पुत्री किरण देवी का विवाह दारौंदा थाना के करसौत गांव के भोज छपरा निवासी चंदन महतो के साथ की थी। शादी के बाद से विवाहिता किरण देवी दहेज को लेकर प्रताड़ित की जाने लगी और अंततः 13 अगस्त 2016 को उसकी हत्या गला दबाकर कर दी गई। दहेज हत्या को लेकर मृतका किरण देवी के पिता राजदेव महतो के बयान पर दारौंदा थाना में प्राथमिकी चंदन महतो, उसके भाई भरत महतो एवं मीना देवी के विरुद्ध दर्ज कराई गई थी। अदालत ने साक्ष्य के अभाव में भरत महतो और मीना देवी को रिहा करने का आदेश पारित किया, जबकि चंदन महतो को उम्रकैद की सजा दी है। बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता जुल्फिकार अली ने मामले में बहस किया।[sg_popup id=”5″ event=”onload”][/sg_popup]
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