रविवार को सीवान के 26 केंद्रों पर होगी बीपीएससी की परीक्षा,13 हजार 296 परीक्षार्थी होंगे शामिल

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  • 01 पाली में दोपहर 12 बजे से दो बजे तक आयोजित होगी परीक्षा
  • 68वीं संयुक्त (प्रारंभिक) प्रतियोगिता परीक्षा को लेकर तैयारी पूरी

✍️परवेज अख्तर/एडिटर इन चीफ:
बिहार लोक सेवा आयोग की 68वीं संयुक्त (प्रारंभिक) प्रतियोगिता परीक्षा रविवार को एक पाली में ली जाएगी। इसके लिए जिले के विभिन्न विद्यालयों में कुल 26 केंद्र बनाए गए हैं। परीक्षा में कुल 13 हजार 296 परीक्षार्थी शामिल होंगे। प्रतियोगिता परीक्षा दोपहर 12 बजे से दो बजे तक आयोजित की जाएगी। परीक्षा को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। जिले में सफलतापूर्वक परीक्षा के आयोजन को लेकर शनिवार को जिलाधिकारी अमित कुमार पांडेय के निर्देश पर उप विकास आयुक्त भूपेंद्र प्रसाद यादव की अध्यक्षता में जिला परिषद सभागार में प्रेक्षक सह स्टैटिक दंडाधिकारी, जोनल मजिस्ट्रेट सह समन्वय/गश्त दल, उड़नदस्ता दल दंडाधिकारी, केंद्राधीक्षक व पुलिस पदाधिकारियों की बैठक हुई। इस दौरान निष्पक्ष, कदाचारमुक्त एवं पारदर्शी माहौल में संपन्न कराने को लेकर विस्तृत चर्चा करते हुए कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। डीडीसी ने बताया कि परीक्षा के संचालन एवं विधि-व्यवस्था संधारण हेतु आयोग के निर्धारित मानक के अनुरूप प्रत्येक परीक्षा केंद्र पर 1-4 सशस्त्र पुलिस बल/महिला पुलिस बल के साथ चार सुपर जोनल सह चलंत दंडाधिकारी, 12 जोनल सह चलंत दंडाधिकारी, 34 स्टैटिक दंडाधिकारी सह प्रेक्षक की प्रतिनियुक्ति की गई है। जिला शिक्षा पदाधिकारी मिथिलेश कुमार ने बताया कि अभ्यर्थियों को अपने साथ एडमिट कार्ड के अलावा कोई एक और पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा। परीक्षा के दौरान केंद्रों पर कड़ी निगरानी रहेगी। इसको लेकर बिहार लोक सेवा आयोग, पटना के संयुक्त सचिव सह परीक्षा नियंत्रक ने निष्पक्ष, कदाचारमुक्त एवं पारदर्शी माहौल में संपन्न कराने को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिया है। बता दें कि बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा परीक्षा के सफल संचालन हेतु जिलाधिकारी को परीक्षा का संयोजक एवं अपर समाहर्ता जावेद अहसन अंसारी को सहायक संयोजक तथा जिला शिक्षा पदाधिकारी मिथिलेश कुमार काे नोडल पदाधिकारी बनाया गया है।

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अभ्यर्थियाें के सामने ही खोला जाएगा प्रश्नपत्र :

डीईओ ने बताया कि 11.45 बजे परीक्षा हाल में ही सीलबंद प्रश्नपत्र को ले जाया जाएगा। वहीं 11.50 बजे परीक्षा कक्ष में अभ्यर्थियों के सामने ही प्रश्नपत्र के पैकेट का सील खोला जाएगा। इसके पश्चात ओएमआर शीट का वितरण कर 12 बजे से परीक्षा आरंभ कर दी जाएगी। परीक्षा समाप्ति के पांच मिनट पूर्व केंद्राधीक्षक के आदेशानुसार वार्निंग बेल बजाकर इस बात की घोषणा की जाएगी कि परीक्षा क पांच मिनट ही शेष बचे हैं। दो बजे परीक्षा समाप्ति की बेल बजने के साथ ही अभ्यर्थियों से उत्तर पुस्तकिा ले ली जाएगी।

परीक्षार्थी व वीक्षक मोबाइल इलेक्ट्रानिक्स सामान नहीं ले जा सकेंगे :

परीक्षार्थियों को पेन, एडमिट कार्ड व आईडी प्रूफ के अतिरिक्त कुछ भी लेकर केंद्र में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। किसी भी परीक्षार्थी अथवा वीक्षक को मोबाइल, इलेक्ट्रानिक्स सामान व किताब सहित कैलकुलेटर, औजार बाक्स, एटीएम कार्ड आदि के साथ केंद्र में प्रवेश करने पर कार्रवाई की जाएगी।। परीक्षा के दौरान इलेक्ट्रानिक उपकरणों का उपयोग करते पकड़े जाने पर परीक्षार्थियों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई होगी। साथ ही उन्हें परीक्षा से निष्कासित कर दिया जाएगा। इसके अलावा दूसरे की जगह परीक्षा देने वालों पर भी नजर रहेगी।

11 बजे के बाद परीक्षा हाल में प्रवेश की नहीं होगी अनुमति :

बताया गया कि परीक्षा दोपहर 12 बजे से दो बजे तक होगी। जबकि परीक्षार्थियों को सुबह 9.30 बजे से 11 बजे तक के बीच रिपोर्टिंग करनी होगी। इसके बाद किसी भी परीक्षार्थी को केंद्र में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। परीक्षा केंद्र में प्रवेश होने से पहले मुख्य द्वार पर ही केंद्राधीक्षक, प्रतिनियुक़्त दंडाधिकारी व पुलिस पदाधिकारी की उपस्थिति में सघन जांच की जाएगी। महिला अभ्यर्थियों की जांच के लिए अलग कक्ष तथा महिला पुलिस की व्यवस्था रहेगी।

200 मीटर परिधि में धारा 144 के अंतर्गत निषेधाज्ञा लागू :

सदर अनुमंडल पदाधिकारी रामबाबू बैठा ने सभी दंडाधिकारी एवं केंद्राधीक्षक को निर्देश दिया कि परीक्षा में शामिल होने वालों को दिशा-निर्देशों का अनुपालन करना होगा। परीक्षा केंद्र पर मूलभूत सुविधाएं यथा शौचालय, पेयजल, पर्याप्त लाइटिंग व्यवस्था कराने का भी निर्देश दिया गया। कदाचार के आरोप में गिरफ्तार किए गए अभिभावकों, परीक्षार्थियों एवं वीक्षकों के विरुद्ध बिहार परीक्षा संचालन अधिनियम 1981 के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी। सभी अनुमंडलों में अनुमंडल पदाधिकारी के द्वारा परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर की परिधि में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अंतर्गत निषेधाज्ञा लागू किया गया है।