साढ़े तीन साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म मामले में दीपू ठाकुर को 10 वर्ष की सजा

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आरोपी पर एक लाख का जुर्माना, जिसमें 75 हजार रुपया पीड़िता को देना होगा

परवेज अख्तर/सीवान :- एडीजे वन मनोज कुमार तिवारी की अदालत में गवाहों की गवाही दोनों पक्षों का बहस सुनने के बाद दरौली थाना के कुम्हटी भिटौली निवासी दीपू ठाकुर को साढ़े तीन वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म मामले में 10 वर्ष की सजा किया है. साथ ही एक लाख जुर्माना देने का आदेश दिया है. जुर्माना की राशि 75 हजार रुपया पीड़िता को भुगतान करना होगा. बताते चले कि देवरिया जिला के भलुआनी थाना के मुरेड़ा निवासी गुडू शर्मा ने महिला थाना कांड संख्या 10/18 में दिये गये आवेदन में कहा है कि मेरी पत्नी डेढ़ माह से अपने मायके कुम्हटी भिटौली रह रही थी. वह अपने भाई अतूल ठाकुर के घर दो बच्चों के साथ आयी थी. 9 मार्च 2018 को 11.30 बजे दिन में दीपू ठाकुर उम्र 26 वर्ष ने उठा कर अपने घर के कोठरी में ले गया. उसके साथ दुष्कर्म किया. खून से लथपथ बच्ची अपने मां से आपबीती बताई. इस पर मां आरोप के दरवाजा पर उसके मां से कही. मां घटना घटित होने से इंकार किया. लेकिन आरोपी की दोनों भाभी ने घटना की पुष्टि की. तब उसने स्वीकार किया. गांव के लोग पंचायती कर समझौता करना चाह रहे थे. लेकिन पंचायती से नहीं हो सका. कोर्ट में अभियोजन से विशेष एपीपी नरेश सिंह, बचाव पक्ष से अधिवक्ता धनेश्वर पांडे ने अपना अपना पक्ष रखा था. जिस पर कोर्ट ने दोषी पाया. सजा के बिंदु पर सुनवाई करते हुए यह फैसला सुनाया.

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