आरोपी पति को पांच वर्ष की सजा

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परवेज अख्तर/सिवान : दहेज के लोभ में अपनी विवाहिता को हत्या करने के नीयत से किए गए, हमले से जुड़े मामले में सुनवाई करते हुए अपर जिला न्यायाधीश षष्ठम जीवन लाल की अदालत ने मुख्य अभियुक्त दुर्गेश राय को पांच साल सश्रम कारावास की सजा दी है। अभियोजन की ओर से बहस करने वाले अपर लोक अभियोजक अनूप कुमार सिंह से मिली जानकारी के मुताबिक अदालत ने नामजद अभियुक्त दुर्गेश कुमार राय को भादवि की धारा 307 के अंतर्गत दोषी पाते हुए पांच वर्ष सश्रम कारावास एवं 10 हजार रुपये का अर्थदंड की सजा दी है। अर्थदंड नहीं देने की स्थिति में अभियुक्त को छह माह अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।

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