भगवानपुर में दुकानदारों को कोरोना वैक्सीन अनिवार्य, वरना देना पड़ेगा जुर्माना

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परवेज अख्तर/सिवान : जिले के भगवानपुर प्रखंड के सभी 45 वर्ष के ऊपर के सभी दुकानदारों के लिए कोरोना वैक्सिन अनिवार्य कर दिया गया है. अगर किसी दुकानदार के पास भीड़ अधिक है और उसने कोरोना की वैक्सीन नहीं ली है तो उसके विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई करते हुए उससे जुर्माना वसूला जाएगा. उक्त बात की जानकारी प्रखंड विकास पदाधिकारी डॉ अभय कुमार ने अपने कार्यालय में बताई. उन्होंने कहा कि जिलाधिकारी का स्पष्ट आदेश है. जिसका उल्लंघन कतई बर्दास्त नहीं किया जाएगा. प्रखंड भर में लोगों की सुविधा के लिए कई केंद्र वैक्सीनेशन हेतु खोले गये हैं. जहां 45 वर्ष से ऊपर का कोई भी व्यक्ति टीका लगवा सकता है. प्रखंड मुख्यालय के अस्पताल के अलावा मलमलिया, मोरा, महमदा, अरुआ एएनएम के घरके पास, मिरजुमला में वैक्सिनेशन केंद्र काम कर रहे है. बीडीओ ने व्यपारी वर्ग से अपील की है कि वे वैक्सिनेशन में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें कोरोना संक्रमण रोकने में उनकी भी भूमिका बड़ी है. कोरोना संक्रमण जिस तेजी से फैल रहा है हमें सोचने पर मजबूर कर दिया है.

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