शहर के निराला नगर: चारदीवारी का ताला तोड़ने के आरोप में तीन के खिलाफ नोटिस जारी

0
Siwan Online News

परवेज अख्तर/सिवान: न्यायिक दंडाधिकारी शालिनी शुक्ला की अदालत ने नगर थानाध्यक्ष जय प्रकाश पंडित सहित तीन लोगों के खिलाफ चारदीवारी के गेट का ताला तोड़ने वह गाली-गलौज करने के मामले को सत्य पाते हुए समन जारी किया है. जिसकी अगली तिथि 7 सितंबर को निर्धारित की है. उक्त तिथि को नगर थानाध्यक्ष समेत राज प्रताप वर्मा व पवन त्रिपाठी को न्यायालय में उपस्थित होने का आदेश जारी किया हैं. घटना 10 जुलाई 2022 की है. पीड़ित व्यक्ति नगर थाना क्षेत्र के निराला नगर निवासी विकास कुमार मिश्रा है. जिन्होंने मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के न्यायालय में परिवाद दायर कर आरोप लगाया है कि उसकी पैतृक जमीन थाना क्षेत्र में स्थित है.

विज्ञापन
pervej akhtar siwan online
WhatsApp Image 2023-10-11 at 9.50.09 PM
WhatsApp Image 2023-10-30 at 10.35.50 AM
WhatsApp Image 2023-10-30 at 10.35.51 AM
ahmadali

जिसका रकवा 7 कट्ठा 5 धूर है. उसने परिवाद में यह भी कहा है कि उक्त जमीन उसके दादा स्व. रामपति मिश्रा ग्राम बड़कागांव द्वारा 20 फरवरी 1926 को उक्त भूमि के खतियान भूमि स्वामी लक्ष्मी पासी से रजिस्ट्री क्रय किया था. पीड़ित द्वारा लगान भी जमा की जाती है तथा उक्त जमीन पर पीड़ित का दखल कब्जा भी है लेकिन बीते 10 जुलाई को नगर थाना अध्यक्ष के मौजूदगी में अन्य अभियुक्तों द्वारा नगर थानाध्यक्ष के आदेश पर गेट के ताला को तोड़ दिया गया जिसका वीडियो भी पीड़ित ने बनाया है.पीड़ित ने यह भी कहा हैं कि जिसके बाद मुझे नगर थानाध्यक्ष ने गाली-गलौज करते हुए धमकी देते हुए वहां से भाग जाने की बात कही और परिवाद दायर करने वाले के वाद को सत्य पाते हुए कोर्ट ने अग्रिम कार्रवाई करने का आदेश दिया है.