कल से प्रयोग में नहीं दिखेगा पॉलीथिन, टीम करेगी निगरानी : डीएम

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परवेज अख्तर/सिवान : सरकार के निर्देश पर जिले में पॉलीथिन और उसकी बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाएगा। यह अभियान 14 दिसंबर से प्रारंभ होगा। अभियान को सफल बनाने के लिए दर्जन भर विभागों की टीम तैयार की गई है। जिलाधिकारी रंजिता ने समाहरणालय सभागार में बुधवार को बैठक आयोजित कर अभियान को शत प्रतिशत सफल बनाने के लिए जिम्मेदारों को दिशा निर्देश दिए। साथ ही अभियान को प्रभावी बनाने के भी निर्देश दिए। उन्होंने सभी नगर पंचायतों के कार्यपालक पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि वह अपने अपने क्षेत्रों में सघन चेकिंग के माध्यम से सुनिश्चित करें कि उनके क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति, दुकानदार, ठेलेवाले आदि पॉलीथिन और प्लास्टिक का उपयोग न करें। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर कोई भी ऐसा करता हुआ पाया जाता है तो उनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि ठेले वाले, रेहड़ी वाले और छोटे दुकानदार आदि को जाकर बताया जाए कि पॉलीथिन उपयोग करने से बहुत सारी बीमारियां होती हैं, इसकी जगह कपड़े के हैंडबैग का प्रयोग किया जाए। डीएम ने कहा कि सभी सरकारी विभागों में पॉलीथिन एवं प्लास्टिक आदि का किसी भी रूप में उपयोग न किया जाए। डीएम ने बताया कि बिहार नगर पालिका प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन उपविधि 2018 को प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई है। इस आधार पर 14 दिसंबर से प्लास्टिक थैली के उपयोग पर प्रतिबंध को प्रभावी माना गया है। उन्होंने बताया कि प्रतिबंध लागू होने के बाद पॉलीथिन बनाने, बेचने या इस्तेमाल करने पर पांच सौ से पांच हजार का जुर्माना लगाया जाएगा। साथ ही साथ पांच माह का सश्रम कारावास भी भुगतना पड़ सकता है। अभियान को सफल बनाने के लिए डीएम के नेतृत्व में जिला अनुश्रवण एवं निगरानी समिति का गठन किया गया है। जिसमें जिलाधिकारी को अध्यक्ष तथा पुलिस अधीक्षक, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, सिविल सर्जन, नगर सभापति, कार्यपालक पदाधिकारी, पीएचईडी के कार्यपालक अभियंता व जिला उद्योग केंद्र के महाप्रबंधक को सदस्य मनोनीत किया गया है। बैठक में कार्यपालक पदाधिकारी सुशील कुमार, महाराजगंज एसडीओ मंजीत कुमार, नगर सभापति सिंधु सिंह, नोडल पदाधिकारी अनिशा सिंह, मुफस्सिल प्रभाग के इंस्पेक्टर अनिरूद्ध कुमार, नगर इंस्पेक्टर सुबोध कुमार, मैरवा प्रभाग के इंस्पेक्टर सहित कई पदाधिकारी मौजूद थे।

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